जब आप अमेरिकी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उन कंपनियों से डिविडेंड कमा सकते हैं जो प्रॉफ़िट बांटती हैं। क्योंकि यह इनकम में शामिल है, इसलिए इंडिया-अमेरिका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (डी.टी.ए.ए) के अनुसार, आपको अमेरिका में 25% टैक्स देना होगा। दूसरा क्राइटेरिया कैपिटल गेन्स से संबंधित है.....