अपने डीमैट खाते में नामिती जोड़ने की प्रक्रिया और लाभ की जांच करें।
डीमैट खाते में नामांकन निवेश योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है।यह सुनिश्चित करता है ,आपकी मृत्यु की स्थिति में आपकी प्रतिभूतियाँ आपकी पसंद के व्यक्ति को निर्बाध हस्तांतरण द्वारा सौंप दी जाएंगी।यह आपके प्रियजनों को अनावश्यक कानूनी जटिलताएं , देरी जैसे किसी भी खतरे से बचाता है।
नॉमिनी को जोड़कर, आप अस्पष्टता और पारिवारिक विवादों को खत्म करते हुए एक सुचारू और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बिना, आपको अपनी संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए एक प्रमाणित वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और प्रशासन पत्र की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी प्रक्रिया है।
नामित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे खाताधारक द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि खाताधारक की मृत्यु के बाद डीमैट खाते में रखी गई प्रतिभूतियों को प्राप्त किया जा सके। नामित व्यक्ति प्रतिभूतियों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और कानूनी उत्तराधिकारियों को लंबी उत्तराधिकार प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता के बिना उनके हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि नामांकित व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिभूतियों का मालिक हो ।वे प्रतिभूतियों को ट्रस्ट के रूप में रखते हैं और लागू कानूनों के अनुसार उन्हें सही उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
नॉमिनी न जोड़ने से आपके प्रियजनों के लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण समय में महत्वपूर्ण जटिलताएँ, देरी और यहाँ तक कि कानूनी विवाद भी हो सकते हैं। नामांकित व्यक्ति को जोड़ने सम्बन्धी लाभ यहाँ दिए गए हैं :
सेबी ने नामांकन की प्रक्रिया के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और विनियमन अनिवार्य किए हैं। अपने मूल्यवान निवेशों के सुचारू और निर्विवाद हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।
आप अपने नामांकित व्यक्ति को ऑनलाइन या ऑफलाइन जोड़ या अपडेट कर सकते हैं,आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) या ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है।
प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, अपने डीमैट खाते में नामांकित व्यक्ति को जोड़ना एक सरल प्रक्रिया बन गई है। इन चरणों का पालन करें:
आधिकारिक एनएसडीएल वेबसाइट पर जाएं
होम पेज पर उपलब्ध ‘नामांकन ऑनलाइन’ विकल्प पर क्लिक करें
नया पेज खुलने पर अपना डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन विवरण दर्ज करें
आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण को प्रमाणित करने के लिए OTP दर्ज करें
नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के लिए, ‘मैं नामांकित करना चाहता हूँ’ विकल्प चुनें
अगले पेज पर, उस नामिती का विवरण दर्ज करें जिसे आप नामांकित करना चाहते हैं
ई-साइन सेवा प्रदाता के पेज पर चेकबॉक्स पर टिक करें और नामांकन विवरण प्रमाणित करने के लिए ओटीपी दर्ज करें
प्रोटीन ई-गवर्नेंस पेज पर आधार ई-साइन प्रक्रिया पूरी करें और ओटीपी सबमिट करें
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपकी स्क्रीन पर अंतिम पुष्टिकरण पृष्ठ दिखाई देगा।
आप अपने डीमैट खाते के लिए एक से अधिक नामिती नियुक्त कर सकते हैं और प्रत्येक नामिती को प्रतिभूतियों का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, यह निर्दिष्ट कर सकते हैं। कुल योग 100% होना चाहिए। इससे आप अपनी होल्डिंग्स को अपने परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद व्यक्तियों के बीच अपनी इच्छानुसार वितरित कर सकते हैं।
अपने डीमैट खाते में अपना नामांकन बदलने या रद्द करने के लिए:
अद्यतन विवरण या रद्दीकरण अनुरोध के साथ नया नामांकन फॉर्म जमा करें
मूल नामांकित व्यक्ति जोड़ने की सबमिशन और सत्यापन प्रक्रिया का पालन करें
यदि कोई नामांकन मौजूद नहीं है, तो प्रतिभूतियाँ का स्थानांतरण भारत के उत्तराधिकार कानून के अनुसार होगा । इसमें शामिल है:
कानूनी दस्तावेज और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दाखिल करना
संभावित रूप से लम्बी अदालती प्रक्रियाएँ
स्थानांतरण में देरी और प्रशासनिक लागत में वृद्धि
डीमैट खाते में नामांकन आपकी प्रतिभूतियों की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उन्हें अनावश्यक देरी या कानूनी बाधाओं के बिना आपकी इच्छा के अनुसार स्थानांतरित किया जाए। चाहे आप एक ही नामांकित व्यक्ति या कई नामांकित व्यक्ति जोड़ना चाहें, अपने नामांकन विवरण को अपडेट रखना विवेकपूर्ण निवेश प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है।
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यह खाताधारक की मृत्यु के बाद डीमैट खाते में रखी गई प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति है।
हाँ, आप नाबालिग नामांकन कर सकते हैं,नामांकित व्यक्ति के रूप में, लेकिन बालिग के वयस्क होने तक प्रतिभूतियों का प्रबंधन करने के लिए एक अभिभावक की नियुक्ति की जाएगी।
हां, आप अपना डीमैट खाता खोलने के बाद किसी भी समय नामांकन जोड़ या अपडेट कर सकते हैं।
नहीं, लेकिन यह सुनिश्चित करना अत्यधिक अनुशंसित है परिसंपत्तियों का सुचारू हस्तांतरण।
नामिती वह व्यक्ति होता है जिसे खाताधारक की मृत्यु के तुरंत बाद प्रतिभूतियां प्राप्त होती हैं।दूसरी ओर,कानूनी उत्तराधिकारी वे वैध मालिक होते हैं जो कानून के अनुसार संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं।