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लोन पर टू-व्हीलर खरीदते समय, वस्तु एवं सेवा टैक्स (जीएसटी) के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। जबकि टू-व्हीलर पर जीएसटी सीधे लोन के इंटरेस्ट पर लागू नहीं होता है, यह और संबंधित सेवाओं की कुल लागत को प्रभावित करता है।

इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोसेसिंग फीस और अन्य संबंधित शुल्कों पर टैक्स प्रभावी लोन बोझ को प्रभावित कर सकता है। भारत में टू-व्हीलर पर जीएसटी की भूमिका जानने से आपको सूचित निर्णय लेने और अपने टू-व्हीलर लोन को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलती है।

जीएसटी क्या है और टू-व्हीलर लोन में इसकी भूमिका क्या है?

वस्तु एवं सेवा टैक्स (जीएसटी) को सभी अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा टैक्स को एक एकल, सुव्यवस्थित टैक्स प्रणाली में एकीकृत करने के लिए पेश किया गया था। यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए पूरे देश में एक समान टैक्स रेट स्थापित करता है।

भारत में टू-व्हीलर पर जीएसटी वर्तमान में 28% है, जो की एक्स-शोरूम कीमत पर लागू होता है। इससे टू-व्हीलर खरीदने की शुरुआती लागत में काफी वृद्धि होती है।

अपनी खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए लोन प्राप्त करते समय, इस बात पर विचार करें कि बाइक पर उच्च जीएसटी रेट सीधे आवश्यक कुल लोन राशि को प्रभावित करती है। जीएसटी को लोन प्रोसेसिंग शुल्क और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसी संबंधित सेवाओं पर भी लगाया जाता है, जिससे उधार लेने की कुल लागत बढ़ जाती है।

जीएसटी लोन के इंटरेस्ट पर लागू नहीं होता है, लेकिन प्रिंसिपल और संबंधित शुल्कों पर इसका प्रभाव इसे समग्र लोन बोझ में एक महत्वपूर्ण कारक बनाता है। इस संबंध को समझने से आपको अपने वित्त की अधिक सटीक योजना बनाने में मदद मिलती है।

जीएसटी टू-व्हीलर लोन लागत को कैसे प्रभावित करता है

जीएसटी की वजह से टू-व्हीलर की कीमत बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ती है, तो आपको उधार लेने के लिए आवश्यक लोन राशि भी बढ़ जाती है। बड़े लोन के परिणामस्वरूप अधिक ईएमआई और अधिक कुल पुनर्भुगतान होता है।

निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें:

जीएसटी के बिना ₹90,000 की कीमत वाली बाइक की कीमत जीएसटी और अन्य शुल्कों के साथ लगभग ₹1,15,000 होगी। इस राशि का 80% लोन लेने का मतलब है कि आपका लोन लगभग ₹92,000 होगा।

जीएसटी के बिना, आपका लोन केवल ₹72,000 होता। जीएसटी के कारण, आपको ₹20,000 अधिक उधार लेने पड़ते हैं, जिससे ईएमआई बढ़ जाती है और कुल इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है।

बाइक लोन की इंटरेस्ट रेट पर जीएसटी का अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है?

बाइक पर जीएसटी रेट सीधे तौर पर बाइक लोन इंटरेस्ट रेट को नहीं बदलती है, लेकिन यह इस बात को प्रभावित कर सकती है कि लैंडर उधारकर्ताओं के लिए इंटरेस्ट कैसे निर्धारित करते हैं।

  • उच्च लोन राशि

टू-व्हीलर पर जीएसटी से वाहन की खरीद कीमत बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लोन राशि बढ़ जाती है। बड़े लोन उधारदाताओं के लिए अधिक जोखिम प्रस्तुत करते हैं, खासकर यदि आपके पास औसत क्रेडिट स्कोर है। इससे बढ़े हुए जोखिम की भरपाई के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ी अधिक हो सकती हैं।

  • सामर्थ्य संबंधी मुद्दे

जीएसटी के कारण बाइक की बढ़ती कीमतों ने खरीदारी को और भी मुश्किल बना दिया है। सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, लैंडर लंबी पुनर्भुगतान अवधि या कम ईएमआई जैसी विशेष लोन योजनाएं प्रदान कर सकते हैं। ये समायोजन इंटरेस्ट लागू करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।

संबंधित सेवाओं और अतिरिक्त शुल्कों पर जीएसटी का प्रभाव

जब आप बाइक लोन लेते हैं, तो जीएसटी का असर न केवल बाइक की कीमत पर पड़ता है, बल्कि इससे जुड़ी दूसरी सेवाओं पर भी पड़ता है। ये अतिरिक्त लागतें आपके द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि को बढ़ा देती हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे:

  • इंश्योरेंस प्रीमियम

आपको अपनी बाइक के लिए इंश्योरेंस खरीदना होगा, जिस पर 18% जीएसटी लगता है। इससे इंश्योरेंस की लागत बढ़ जाती है, इसलिए आपको इसे अपने बजट में शामिल करना होगा।

  • लोन प्रोसेसिंग शुल्क

जब आप बाइक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक या लैंडर प्रोसेसिंग शुल्क लेते हैं। इस शुल्क पर भी जीएसटी लागू होता है, जिससे लोन आवेदन के समय आपकी अग्रिम लागत बढ़ जाती है। जीएसटी टैक्स और संबंधित शुल्कों को जोड़कर टू-व्हीलर खरीदने की कुल लागत को बढ़ाता है।

इसके परिणामस्वरूप लोन राशि और मासिक ईएमआई बढ़ जाती है, जो आपके बजट को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष

यद्यपि जीएसटी लोन की इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं करता है, लेकिन यह बाइक और संबंधित सेवाओं की कुल लागत में वृद्धि करके आपके लोन को अधिक महंगा बना देता है।

चाहे आप अपनी पहली बाइक खरीद रहे हों या नई बाइक खरीदने जा रहे हों,  बजाज मार्केट्स  आपको विश्वसनीय लैंडर तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे आपको बेहतरीन लोन शर्तें मिलती हैं। प्लेटफार्म पर उपलब्ध कई लैंडर की इंटरेस्ट रेट की तुलना करें और एक सुविचारित निर्णय लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

टू-व्हीलर लोन पर जीएसटी रेट क्या है?

भारत में बाइक पर जीएसटी रेट 28% है, जो कुल वाहन की कीमत और लोन राशि को प्रभावित करती है। लोन के इंटरेस्ट या पुनर्भुगतान पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है।

क्या टू-व्हीलर लोन पर टैक्स छूट है?

टू-व्हीलर लोन पर टैक्स छूट केवल तभी लागू होती है जब का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में, लोन से संबंधित व्यय को लागू कर कानूनों के तहत व्यावसायिक कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

क्या जीएसटी बाइक लोन की ईएमआई को प्रभावित करता है?

ईएमआई भुगतान पर जीएसटी लागू नहीं होता। हालांकि, बैंक प्रोसेसिंग फीस और अन्य सेवा शुल्क पर जीएसटी लगा सकते हैं।

क्या जीएसटी से बाइक लोन पर इंटरेस्ट रेट सीधे बदल जाती हैं?

जीएसटी का बाइक लोन पर इंटरेस्ट रेट पर सीधा असर नहीं पड़ता है। हालांकि, प्रोसेसिंग फीस और सेवाओं पर जीएसटी से लोन की कुल लागत बढ़ जाती है।

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