सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जिसे 'एसएटी' के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रणाली (सिस्टम) है जिसके तहत करदाता अपनी स्वयं की कर देयता की गणना और रिपोर्ट भारत सरकार को कर सकते हैं। इस प्रकार का टैक्स वहां लागू होता है जहां करदाताओं के पास आय के कई स्रोत होते हैं,जैसे: 

  • किराये की आय

  • स्व-रोज़गार आय

  • निवेश और व्यवसाय से आय 

  

यह वह शेष कर है जो आपको एक वित्तीय वर्ष के दौरान आय पर चुकाना होगा। आपको एडवांस टैक्स और टीडीएस को ध्यान में रखकर इस टैक्स का आकलन करना होगा। आईटीआर दाखिल करने से पहले करदाता द्वारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स की गणना और भुगतान किया जाता है। अब जब आप जान गए हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है, तो आइए जानें कि किसी को यह टैक्स क्यों देना चाहिए।

आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान क्यों करना चाहिए?

सेल्फ असेसमेंट टैक्स (एसएटी) आमतौर पर तब लागू होता है जब आप धारा 115 डब्ल्यू, 115 डब्ल्यूएच, 139, 142, 148, 153 ए और 153 बीसी के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा भुगतान किए गए करों में कोई महत्वपूर्ण समावेशन (इन्क्लूजन)छूट गया है, तो आप उन्हें इस अंतिम देय कर में शामिल कर सकते हैं।  

 

मान लीजिए आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। हर साल आपका एम्पलॉयर आपके वेतन से टीडीएस काटता है। हालांकि, यदि आपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए ₹10,000 कमाए और सूचित करने से चूक गए, तो इस आय पर टैक्स नहीं काटा जाएगा।

 

ऐसे मामलों में, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपकी सहायता के लिए आता है। यह आपकी कुल कर देयता की तुलना पहले से चुकाए गए टैक्स से करने में आपकी मदद करता है ताकि आप शेष राशि का भुगतान कर सकें। हालांकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए कोई विशिष्ट नियत तारीख नहीं है, लेकिन इसे जल्द से जल्द भुगतान करने की सलाह दी जाती है। इससे आपको देर से भुगतान के लिए किसी भी दंड से बचने में मदद मिलेगी।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स की गणना कैसे करें

अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भुगतान से पहले, आपको वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों (सोर्सेज़) से अपनी कुल आय निर्धारित करने की आवश्यकता है। 

 

इसके बाद, आपको किसी भी कटौती या अलाउंस की पहचान करनी चाहिए जिसके लिए आप पात्र हो सकते हैं। इनमें आपके स्व-रोजगार धर्मार्थ दान (सेल्फ-एंप्लॉयमेंट चैरिटेबल डोनेशन्स), या पेंशन योगदान से संबंधित खर्च शामिल हो सकते हैं। 

 

सभी स्रोतों से अपनी कुल आय की गणना करने और लागू भत्तों या कटौतियों की पहचान करने के बाद, नीचे दिए गए  स्टेप्स का पालन करें:

  1. सभी टैक्स एक्सेम्प्शंस और कटौतियों में कटौती करें, जैसे कि धारा 80सी, 80डी और कई अन्य कटौतियों के तहत किए गए निवेश

  2. टैक्स स्लैब दरों के अनुसार देय राशि पर लागू टैक्स की गणना करें। यह आपकी कुल टैक्सेबल राशि है

  3.  सेल्फ असेसमेंट टैक्स की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र (फॉर्म्युले) का उपयोग करें: [(एक्स+वाई) - (ए+बी+सी+डी)]

 

जहां

एक्स = कुल कर योग्य राशि (टैक्सेबल अमाउंट)

वाई = धारा 234 ए /234 बी/ 234 सी के अनुसार ब्याज

ए = धारा 89/90/90 ए/91 के तहत कर राहत

बी = धारा 115 जेएए या 115 जेडी के तहत एमएटी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) क्रेडिट

सी = टीसीएस/टीडीएस

डी =   एडवांस टैक्स  

 

आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आईटीआर देर से दाखिल करने की स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट , 1961 की धारा 234 ए के तहत ब्याज का भुगतान किया जाएगा। धारा 234 बी और 234 सी केवल देर से  एडवांस टैक्स भुगतान के मामले में लागू होगी।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स का उदाहरण

आप इसकी गणना कैसे कर सकते हैं इसका एक उदाहरण यहां दिया गया है:

विवरण

राशि

कुल आय

₹8,00,000

लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कुल आय पर टैक्स (10%)

₹46,800

(-) टीडीएस/टीसीएस

₹29,000

(-) एडवांस टैक्स 

-

(-) धारा 90, 90ए, 91 के अनुसार कर राहत

-

सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की राशि

₹17,800

(+) धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी के अनुसार ब्याज

₹1,780

कुल देय राशि

₹19,580

सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें

यहां बताया गया है कि आप  सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे कर सकते हैं:

  1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं।

  2. पेज पर साइन इन करें, 'ई-पे टैक्स' के विकल्प पर टैप करें ।

  3. 'न्यू पेमेंट' का विकल्प चुनें, उसके बाद 'इनकम टैक्स' का विकल्प चुनें और '‘प्रोसेड' बटन पर क्लिक करें।

  4. 'टाईप ऑफ़ पेमेंटt' विकल्प के अंतर्गत, 'सेल्फ असेसमेंट टैक्स' चुनें ।

  5. उपयुक्त मूल्यांकन वर्ष का चयन करें जिसके लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स (एसए) भुगतान किया जाना है ।

  6. आवश्यक श्रेणियों में प्रासंगिक कर राशि दर्ज करें और एसए कर भुगतान पूरा करने के लिए आगे बढ़ें ।

  7. भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं ।

फॉर्म 26 एएस क्या है?

फॉर्म 26 एएस एक समेकित वार्षिक सूचना विवरण (कंसोलिडेटेड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) है जिसमें एक विशेष वित्तीय वर्ष में आपकी  टैक्स लायबिलिटी का विवरण होता है। इनमें टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिफंड, टैक्स कटौती के साथ सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जानकारी शामिल होगी। 

 

यदि कोई टैक्स क्रेडिट बेमेल है या आपका आईटीआर सेल्फ असेसमेंट टैक्स को प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो आप वेरीफाई  कर सकते हैं कि आपका भुगतान किया गया कर इस फॉर्म में उपलब्ध है या नहीं। आपके चालान की संबंधित राशि फॉर्म 26 एएस पर दर्शाई गई राशि से मेल खानी चाहिए। 

फॉर्म 26 एएस में एसएटी कैसे चेक करें?

फॉर्म 26 एएस में अपनी टैक्स लायबिलिटी  की जांच करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

  1. आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें ।

  2. 'माय अकाउंटt' मेनू में 'व्यू फॉर्म 26एएस (टैक्स क्रेडिट)' लिंक पर क्लिक करें ।

  3. ट्रेसिस वेबसाइट पर पुनः निर्देशित होने के लिए अस्वीकरण पर जाएं और 'कन्फर्म' पर क्लिक करें ।

  4. आकलन वर्ष चुनें और फॉर्म 26एएस ऑनलाइन देखने के लिए 'एचटीएमएल' का विकल्प चुनें ।

  5. वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और 'व्यू/डाउनलोड' के विकल्प पर क्लिक करें ।

 

अब आप वह टैक्स देख पाएंगे जो आपका  एम्पलॉयर या कोई अन्य तीसरा पक्ष विभिन्न धाराओं के तहत काटता है। यदि चालान और फॉर्म 26 एएस में दर्शाई गई राशि में कोई विसंगति है तो टैक्स क्रेडिट मेल नहीं खाते' संदेश दिखाई देगा।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑफलाइन भुगतान कैसे करें?

आप इन सरल स्टेप्स का पालन करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान ऑफ़लाइन कर सकते हैं:

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in/) पर जाएं । 

  2. 'डाउनलोड' विकल्प चुनें और’ चलान’ श्रेणी पर क्लिक करें ।  

  3. चालान डाउनलोड करने और प्रिंट करने के लिए आईटीएनएस-280 के लिए 'पीडीएफ फॉर्मेट' का विकल्प चुनें। 

  4. प्रासंगिक विवरण के साथ फॉर्म भरें और भुगतान करने के लिए उपयुक्त बैंक शाखा पर जाएं ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स दाखिल करने की कोई विशिष्ट तारीख है?

नहीं, इस टैक्स को दाखिल करने की कोई निश्चित तारीख नहीं है।

क्या मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान करने से पहले आईटीआर दाखिल कर सकता हूं?

इस टैक्स का भुगतान करने से पहले आपको अपनी टैक्स की देनदारियां चुकानी होंगी।

क्या मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कर सकता हूं ?

आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स भुगतान के बाद फॉर्म 26 एएस और चालान में क्रेडिट बेमेल है तो क्या करें?

एसएटी और फॉर्म 26 एएस में बेमेल होने की स्थिति में, यदि आपको धारा 143(1) के तहत कोई सूचना नहीं मिली है, तो आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अन्यथा, आपको सुधार अनुरोध दाखिल करना होगा।

क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर्म 26 एएस में दिखता है?

हां, फॉर्म 26 एएस में सेल्फ असेसमेंट टैक्स,  एडवांस टैक्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) सहित भुगतान किए गए सभी टैक्स का विवरण शामिल है।

क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स वापस किया जा सकता है?

हां, यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपकी वास्तविक कर देयता से अधिक हो तो उसे वापस किया जा सकता है। रिफंड का दावा करने के लिए, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करें, और आयकर विभाग द्वारा वेरिफिकेशन के बाद अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी।

क्या मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान किए बिना रिटर्न दाखिल कर सकता हूं?

नहीं, आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका भुगतान न करने पर जुर्माना लग सकता है।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की जांच कैसे करें?

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और आपके द्वारा भुगतान किए गए सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जांच करने के लिए अकाउंट अनुभाग में फॉर्म 26 एएस तक पहुंचें।

Home
active_tab
Loan Offer
active_tab
CIBIL Score
active_tab
Download App
active_tab