जीवन बीमा पॉलिसी आपकी और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। इन पॉलिसियों को मुख्य रूप से संपूर्ण और सावधि पॉलिसियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसियां आपके पूरे जीवन काल में सुरक्षा प्रदान करती हैं। दूसरी ओर, टर्म इंश्योरेंस एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।

 

वित्तीय सुरक्षा के अलावा, ये पॉलिसियां इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अनुसार टैक्स बेनिफिट्स  प्रदान करती हैं। जीवन बीमा कर लाभ प्रीमियम और मैच्योरिटी राशि के लिए उपलब्ध हैं। यह आपको अधिक बचत करने और बेहतर वित्तीय वृद्धि सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

 

यह जानने के लिए पढ़ें कि टैक्स बेनिफिट  क्या है और आप इन लाभों का दावा कैसे कर सकते हैं।

जीवन बीमा पर टैक्स बेनिफिट्स

इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार, आप जीवन बीमा पॉलिसी के कई टैक्स बेनिफिट्स  का आनंद ले सकते हैं। चूंकि ये लाभ प्रीमियम भुगतान और परिपक्वता के समय उपलब्ध होते हैं, आप और आपका परिवार लाभ उठा सकते हैं। 

 

आपके परिवार के सदस्य आपकी पॉलिसियों में नामांकित होकर कर लाभ का आनंद ले सकते हैं। जीवन बीमा प्रदाता आपको अपनी पॉलिसी के नामांकित व्यक्ति के रूप में अपने जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता को शामिल करने की अनुमति देते हैं। यह उन्हें बीमा राशि प्राप्त करने और मैच्योरिटी पर जीवन बीमा टैक्स बेनिफिट्स  का आनंद लेने के लिए पात्र बनाता है। 

 

हालांकि, इनकम टैक्स अधिनियम में निर्धारित कुछ धाराओं के अनुसार कुछ शर्तों के तहत कर लाभ उपलब्ध हैं। ऐसे में, आपको विभिन्न जीवन बीमा कर लाभ अनुभागों को समझने और अपनी बचत को अधिकतम करने की आवश्यकता है।

 

1. धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट् 

धारा 80सी के तहत जीवन बीमा कर लाभ आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती के रूप में उपलब्ध है। यह आपकी कर योग्य आय को कम करके , आपकी कर देयता को कम करने में सक्षम बनाता है। धारा 80सी के तहत कटौती के रूप में आप अधिकतम राशि ₹1.5 लाख का दावा कर सकते हैं। 

 

हालाँकि, कटौती 31 मार्च 2012 से पहले ली गई पॉलिसियों के लिए बीमा राशि के 20% और 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद ली गई पॉलिसियों के लिए 10% तक सीमित है। इसके अलावा, इस सीमा में कर लाभ के लिए पात्र अन्य योजनाएं और निवेश भी शामिल हैं।  

 

इसलिए, अपने निवेश की योजना उसी के अनुसार बनाना याद रखें। याद रखें कि यह जीवन बीमा कर लाभ केवल तभी उपलब्ध है जब पॉलिसी आपके नाम (व्यक्तिगत करदाता) या आपके पति/पत्नी/बच्चों के नाम पर ली गई हो। एचयूएफ के लिए, यदि पॉलिसी एचयूएफ के किसी भी सदस्य के नाम पर है तो कटौती उपलब्ध है।

 

2. 80डी के तहत टैक्स बेनिफिट्स 

धारा 80 डी के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसी के कर लाभ तब उपलब्ध होते हैं जब यह आपके आधार प्लान के लिए एक टर्म इंश्योरेंस राइडर हो। यहां, आप नकद के अलावा अन्य तरीकों से भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। 

 

अनुभाग के तहत, यदि पॉलिसी आपके, आपके जीवनसाथी और 60 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो आप ₹25,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के आश्रित माता-पिता के लिए, आप कटौती के रूप में ₹50,000 तक का दावा कर सकते हैं। 

 

इस प्रकार, आप धारा 80डी के तहत कटौती के रूप में ₹75,000 के अधिकतम जीवन बीमा कर लाभ का दावा कर सकते हैं। हालांकि, याद रखें कि धारा 80डी के तहत जीवन बीमा कर लाभ का दावा करने के लिए आपको निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा।

 

3. 10(10डी) के तहत छूट

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10(10डी) के अनुसार, आपकी जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि कराधान से छूट के लिए पात्र है। इस धारा के तहत, पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में प्राप्त किसी भी आय पर छूट मिलती है। कोई ऊपरी सीमा नहीं है और पूरे दावे पर यह लाभ मिलता है। 

 

इस जानकारी के साथ, आप वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अधिक बचत करने के लिए अपने करों की योजना बना सकते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी के अधिकतम कर लाभों का आनंद लेने के लिए, तदनुसार अपने अन्य निवेशों की योजना बनाएं। लागू जीवन बीमा कर लाभ अनुभागों को ध्यान से पढ़ना याद रखें। 

 

ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न संस्थाएं विभिन्न धाराओं और शर्तों के तहत लाभ का दावा कर सकती हैं। इसके बारे में जागरूक होने से आप कटौती और छूट के माध्यम से अधिकतम जीवन बीमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और वित्तीय सुरक्षा और विकास सुरक्षित कर सकते हैं।

जीवन बीमा टैक्स बेनिफिट्स पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 80डी के तहत मुझे कितना कर लाभ मिल सकता है?

धारा 80डी के तहत, आप अपने, अपने जीवनसाथी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर ₹25,000 की कटौती का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50,000 है। आप निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000 का दावा भी कर सकते हैं।

क्या जीवन बीमा इनकम टैक्स से मुक्त है?

जीवन बीमा भुगतान को इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10(10डी) के तहत कर-मुक्त किया जा सकता है, और भुगतान किए गए प्रीमियम कुछ शर्तों के अधीन धारा 80सी के तहत कटौती योग्य हैं।

मैं जीवन बीमा पर कितना टैक्स बचा सकता हूँ?

धारा 80सी के तहत, आप अपने, अपने जीवनसाथी और अपने बच्चों को कवर करने वाली पॉलिसियों के लिए जीवन बीमा प्रीमियम पर ₹1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं।

धारा 10(10डी) के तहत जीवन बीमा टैक्स बेनिफिट्स क्या है?

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 10(10 डी) के तहत, आपकी पॉलिसी से प्राप्त राशि कराधान से मुक्त है। हालांकि, यह तभी होता है जब धनराशि विशिष्ट परिस्थितियों में जारी की जाती है।

धारा 80सी के तहत आप जीवन बीमा पर अधिकतम कितनी कटौती का दावा कर सकते हैं?

धारा 80सी के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए अधिकतम जीवन बीमा कर लाभ ₹1.5 लाख है। हालांकि, कटौती 31-03-2012 से पहले जारी की गई पॉलिसियों के लिए बीमा राशि के 20% और 01-04-2012 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों के लिए 10% तक सीमित है। इसके अलावा, सीमा में अन्य पात्र योजनाएं और रास्ते भी शामिल हैं। 

जीवन बीमा पर टैक्स डिडक्शन का दावा करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

जीवन बीमा कर लाभ का दावा करने के लिए, आपको लागू अनुभाग में उल्लिखित विशिष्ट मानदंडों और शर्तों को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, धारा 10 (10डी) के तहत छूट तब उपलब्ध होती है जब धनराशि बोनस, मृत्यु लाभ या निर्दिष्ट अन्य शर्तों के रूप में जारी की जाती है। 

जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर कितना टैक्स लगता है?

परिपक्वता पर प्राप्त राशि ,धारा 10 (10डी) के तहत जीवन बीमा कर लाभ के लिए पात्र है, जिसमें इसे कराधान से छूट दी गई है। इसलिए, आपको मैच्योरिटी पर कुल राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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