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चिकित्सा प्रतिपूर्ति

यहां वह सब कुछ है जो आपको मेडिकल रिइम्बर्समेंट के बारे में जानने की जरूरत है

जैसे-जैसे हेल्थकेयर का खर्च बढ़ रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मेडिकल रिइम्बर्समेंट बेनिफिट दे रहे हैं। यह उनके और उनके परिवार पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए किया जाता है। इस व्यवस्था में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के मेडिकल खर्चों के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करता है।

इसके अलावा, आप मेडिकल रीइम्बर्समेंट के जरिए ₹ 15,000 तक की इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। हालाँकि, अपने ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना ज़रूरी है। इससे आप इन मेडिकल रिइम्बर्समेंट बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं।

मेडिकल रिम्बर्समेंट दिशानिर्देश

टैक्स छूट की सुविधा पाने के लिए यहां कुछ मेडिकल रिइम्बर्समेंट नियम दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिएः

  • मेडिकल रीइम्बर्समेंट फंड का इस्तेमाल सिर्फ़ मेडिकल खर्चों के लिए किया जाना चाहिए।

  • टैक्स छूट आपके जीवनसाथी, बच्चों, गैर-कामकाजी माता-पिता और भाई-बहनों के लिए किए गए मेडिकल खर्चों पर लागू होती है।

  • आप क्लीनिक, निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों से प्राप्त निर्धारित दवाओं और उपचारों के लिए मेडिकल प्रतिपूर्ति का क्लेम कर सकते हैं।

  • प्रतिपूर्ति के लिए अपने मेडिकल बिल अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करें; ऐसे खर्चों का क्लेम आपके इनकम टैक्स रिटर्न पर नहीं किया जा सकता है।

  • वित्तीय वर्ष 201819 में, ₹ 40,000 की मानक कटौती फिर से शुरू की गई है। इस कटौती का इस्तेमाल किसी भी अन्य टैक्स छूट के साथ किया जा सकता है, जिसमें मेडिकल खर्च जैसे परिवहन खर्च शामिल हैं।

मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम कैसे करें?

मेडिकल रिइम्बर्समेंट क्लेम फाइल करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करेंः

  • क्लेम फाइल करने के लिए, आपको अपने ऑर्गनाइज़ेशन के नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिला होगा

  • अपनी फर्म में संबंधित विभाग से संपर्क करें और उन्हें अपने क्लेम के बारे में सूचित करें

  • अपने इलाज से जुड़े सभी बिल प्रदान करें

  • मेडिकल रिइम्बर्समेंट क्लेम फॉर्म भरें

  • उसके बाद, संगठन प्रदान किए गए विवरण को सत्यापित करेगा

  • एक बार जब आपका मेडिकल रीइम्बर्समेंट फॉर्म और दिया गया विवरण अप्रूव हो जाएगा, तो आपको अपने बैंक खाते में अपने क्लेम का पैसा मिल जाएगा

कुछ संगठनों में, नियोक्ता अपने मेडिकल बिलों के लिए हर महीने पूर्व निर्धारित राशि की पेशकश कर सकता है। यह मेडिकल अलाउंस के तौर पर किसी एम्प्लॉई के खर्चों के एक प्रतिशत की भरपाई करने के बजाय है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति और चिकित्सा भत्ते के बीच अंतर

ज़्यादातर समय, लोग मेडिकल प्रतिपूर्ति को मेडिकल अलाउंस के साथ भ्रमित कर देते हैं। हालांकि, वे एक दूसरे से अलग हैं। यहां उनके अंतर पर करीब से नज़र डाली गई हैः

चिकित्सा प्रतिपूर्ति मेडिकल अलाउंस

इसके तहत, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के मेडिकल खर्चों का एक हिस्सा कवर करता है।

एम्प्लॉयर अपने मेडिकल बिलों के लिए हर महीने पूर्व निर्धारित राशि प्रदान करता है।

इसका क्लेम करने के लिए आपको मेडिकल बिल सबमिट करने होंगे।

मुआवजा पाने के लिए आपको कोई मेडिकल चालान सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है।

आपको ₹ 15,000 तक की टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।

यह किसी भी टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं है।

मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में याद रखने योग्य बातें

मेडिकल प्रतिपूर्ति सुविधाओं के बारे में यहां कुछ बातें दी गई हैं जो मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए फाइल करते समय ध्यान में रखने योग्य हैंः

  • आप पिछले वित्तीय वर्ष से हेल्थकेयर खर्च के लिए क्लेम फाइल नहीं कर सकते

  • आपके एम्प्लॉयर के स्वामित्व वाले निजी या सरकारी अस्पतालों में खर्चों के भुगतान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है

  • मेडिक्लेम पॉलिसियों के लिए प्रीमियम सेक्शन 80डी बेनिफिट के तहत कवर किए जाते हैं

  • इंटरनल रेवेन्यू कोड की धारा 80डी मेडिकल भुगतान के बदले में टैक्स कटौती की अनुमति देती है, लेकिन इनकम टैक्स में छूट नहीं

चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मेडिकल प्रतिपूर्ति पर टैक्स लगता है?

नहीं, मेडिकल रीइम्बर्समेंट क्लेम के माध्यम से प्राप्त फंड उन खर्चों के रिफंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एम्प्लॉई पहले ही मेडिकल उद्देश्यों के लिए अपने या अपने परिवार के सदस्यों पर कर चुका है। इसलिए, उन पर टैक्स नहीं लगता है।

कंपनी के कर्मचारी, उनके जीवनसाथी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य जो नौकरी नहीं करते हैं और आर्थिक रूप से कर्मचारी पर निर्भर हैं।

नहीं, आप पिछले साल से मेडिकल रिइम्बर्समेंट क्लेम फाइल नहीं कर सकते। केवल संबंधित वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति आपके नियोक्ता द्वारा की जा सकती है।

आपको ₹ 15,000 तक की मेडिकल प्रतिपूर्ति इनकम टैक्स छूट का क्लेम करने का फायदा मिलेगा।

क्लेम फाइल करने के लिए, आपको अपने ऑर्गनाइज़ेशन के नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिला होगा। आप अपने एम्प्लॉयर को मेडिकल ट्रीटमेंट के बिल देकर इसके लिए फाइल कर सकते हैं।

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