स्टाम्प ड्यूटी के साथ-साथ आपको रेजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने होंगे, जो कि संपत्ति के मूल्य का सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत होता है। 

याद रखें, पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करना अनिवार्य है, और भुगतान न करने पर जुर्माना और दंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अपेक्षित चार्जेस और ड्यूटी का भुगतान करके अपनी संपत्ति को पंजीकृत न कराने की स्थिति में, आपके पास अपनी संपत्ति का पूरा कानूनी दावा नहीं है। 

1 अप्रैल, 2021 से पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

अप्रैल 2021 से पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में जानने के लिए आप नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।

संपत्ति के मालिक का लिंग

स्टाम्प ड्यूटी

रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

पुरुष

6%

  • ₹30 लाख से नीचे की संपत्तियों के लिए मूल्य का 1% 

  • ₹30 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए ₹30,000 

महिला 

5%

  • ₹30 लाख से नीचे की संपत्तियों के लिए मूल्य का 1%

  • ₹30 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए ₹30,000 

संयुक्त  (पुरुष और महिला)

6%

  • ₹30 लाख से नीचे की संपत्तियों के लिए मूल्य का 1%

  • ₹30 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए ₹30,000  

जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

पुणे 2021 में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस की पूरी समझ रखने के लिए, यहां जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच शुल्कों पर एक नज़र डालें।

संपत्ति के मालिक का लिंग

स्टाम्प ड्यूटी

रेजिस्ट्रेशन चार्जेस

पुरुष

3%

  • ₹30 लाख से नीचे की संपत्तियों के लिए मूल्य का 1%

  • ₹30 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए ₹30,000 

महिला 

3%

  • ₹30 लाख से नीचे की संपत्तियों के लिए मूल्य का 1%

  • ₹30 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए ₹30,000

संयुक्त ओनर 

3%

  • ₹30 लाख से नीचे की संपत्तियों के लिए मूल्य का 1%

  • ₹30 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए ₹30,000 

पुणे में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे करें?

पुणे में स्टाम्प ड्यूटी रेडी रेकनर रेट (आरआरआर) पर आधारित है। नियमों के मुताबिक राज्य में किसी भी संपत्ति की कीमत इस दर से कम नहीं हो सकती महाराष्ट्र राज्य में, आरआरआर को सर्कल रेट के रूप में भी जाना जाता है। 

 

सरकार संपत्ति/घरों की मौजूदा मांग और आपूर्ति सहित कई कारकों के आधार पर दरों में संशोधन करती है। 

 

पुणे में स्टाम्प ड्यूटी की गणना करने के लिए, आपको सर्कल रेट पता होना चाहिए। फिर, आपको सर्कल रेट को अपनी संपत्ति के एरिया से गुणा करना होगा। अंत में, आप पुणे में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कुल संपत्ति के मूल्य के स्पेसिफाइड प्रतिशत(%) के रूप में कर सकते हैं। 

मैं पुणे में स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान कैसे कर सकता हूँ?

पुणे में स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

  1. स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के लिए आपको महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल पर मौजूद लिंक https://gras.mahakush.gov.in/echallan/ पर जाना होगा। 

  2. खुद को रजिस्टर करने के बाद पुणे में अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज करे, जैसे कि संपत्ति के प्रकार, स्थान, इत्यादि।

  3. इसके बाद पुणे में अपेक्षित स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस देख सकते हैं। 

  4. अपनी सुविधा के अनुसार डिजिटल आप पेमेंट विधि चुनकर ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आगे बढ़े।

  5. सफलता से पेमेंट करने के बाद, आप रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।

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पुणे में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के अन्य तरीके

पुणे में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के दो अन्य तरीके हैं, फ्रैंकिंग विधि और गैर-न्यायिक स्टांप पेपर के माध्यम से। पुणे में अपनी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के इन दोनों तरीकों पर एक नज़र डालें:

  • फ्रैंकिंग विधि: यहां, आपको संपत्ति का विवरण अपेक्षित स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ एक अधिकृत बैंक में जमा करना होगा। बैंक, फ्रैंकिंग फीस के रूप में जाना जाने वाला फीस लगाने के बाद, आपके प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के कागजात पर मुहर लगाएगा। फ्रैंकिंग विधि आपके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करने के कानूनी प्रमाण के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है। 

  • नॉन-जुडिशल स्टाम्प पेपर: इस विधि के माध्यम से, आपको एक अधिकृत विक्रेता से एक नॉन-जुडिशल स्टांप पेपर खरीदना होगा। इसके बाद, आपको एग्रीमेंट विवरण टाइप करना होगा। फिर आपको डाक्यूमेंट्स जमा करना होगा और पुणे रेजिस्ट्रेशन और टिकट विभाग में आवश्यक चार्जेस का भुगतान करना होगा। फिर आपको पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करने की रसीद प्राप्त होगी। 

स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए सुविधाजनक भुगतान करने के लिए, आप एक ऑनलाइन तरीका चुन सकते हैं। प्रक्रिया को समझने में आपकी सहायता के लिए यहां स्टेप-ब्य-स्टेप मार्गदर्शिका दी गई है: 

  1. आप अपनी स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करने के लिए आधिकारिक वेब पोर्टल पर जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार का सरकारी रसीद लेखा प्रणाली (जीआरएएस) पोर्टल ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्रदान करता है। आप इस लिंक पर जा सकते हैं: https://gras.mahakush.gov.in/igr/frmIndex.php

  2. आप स्वयं को रेजिस्टर करना चुन सकते हैं या रेजिस्ट्रेशन के बिना पेमेंट करना जारी रख सकते हैं।

  3. यदि आप स्वयं को रेजिस्टर करना चुनते हैं, तो आपको अपना पर्सनल जानकारी देनी होगी और पोर्टल पर लॉग इन करे। फिर आप सर्कल रेट जानने और स्टांप ड्यूटी की गणना करने के लिए एरिया, संपत्ति के प्रकार और बहुत कुछ चुन सकते हैं। इसके बाद, आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

  4. यदि आप रेजिस्ट्रेशन के बिना भुगतान करना चुनते हैं, तो आपको 'Citizen' पर क्लिक करना होगा और फिर भुगतान करके अपने डाक्यूमेंट्स को रेजिस्टर करने का विकल्प चुनना होगा।

  5. अब आप तीन विकल्प देख सकते हैं: स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट, रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट या स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट। 

  6. अब आपको डिपार्टमेंट विवरण, पेमेंट विवरण, फर्स्ट-पार्टी विवरण और पेमेंट मोड सहित विवरण प्रदान करना आवश्यक है। 

  7. अब आप 'Proceed के विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

  8. अब आपको भुगतान गेटवे पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। अब आप भुगतान कर सकते हैं और रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। 

पुणे में वर्तमान स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रशन फीस

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रशन फीस को अद्यतन किया है। पुणे में वर्तमान स्टाम्प ड्यूटी जानने के लिए, आप नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं: 

संपत्ति के ओनर का लिंग

पुणे में वर्तमान स्टाम्प ड्यूटी

पुणे में करंट रेजिस्ट्रशन फीस

महिला ओनर 

5% स्टाम्प ड्यूटी

  • 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियां: रु.30,000

  • 30 लाख रुपये से कम कीमत की संपत्तियां: संपत्ति मूल्य का 1%

संयुक्त ओनर के रूप में पुरुष और महिला

6% स्टाम्प ड्यूटी

  • 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियां: रु.30,000

  • 30 लाख रुपये से कम कीमत की संपत्तियां: संपत्ति मूल्य का 1%

संयुक्त ओनर के रूप में महिला और महिला

5% स्टाम्प ड्यूटी

  • 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियां: रु.30,000

  • 30 लाख रुपये से कम कीमत की संपत्तियां: संपत्ति मूल्य का 1%

संयुक्त ओनर के रूप में पुरुष और पुरुष

 

6% स्टाम्प ड्यूटी

  • 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियां:रु.30,000

  • 30 लाख रुपये से कम कीमत की संपत्तियां: संपत्ति मूल्य का 1%

महिला घर खरीदारों के लिए संपत्ति रेजिस्ट्रशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी

आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिला घर खरीदारों के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रशन फीस पर छूट अधिसूचित की है। राज्य सरकार के मुताबिक, अगर किसी महिला के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर या पंजीकृत की जाती है, तो स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्जेस पर 1% छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार, पुणे में महिला खरीदारों को पुरुष घर खरीदारों पर 6% स्टाम्प ड्यूटी के मुकाबले 5% स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। 

रेडी रेकनर रेट क्या है?

रेडी रेकनर रेट (आरआरआर) राज्य सरकार द्वारा विनियमित और तय किया जाता है। इसका मतलब यह है की, यह क्षेत्र, स्थान, संपत्ति के प्रकार, संपत्ति की मार्किट वैल्यू और बहुत सारे कारकों के आधार पर किसी संपत्ति की स्टैण्डर्ड वैल्यू या प्राइसिंग है। कोई भी संपत्ति आरआरआर से कम दर पर नहीं बेची जा सकती। यह रेडी रेकनर दर स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस निर्धारित करती है, जो पुणे में 6% तक है।

पुणे में संपत्ति खरीदने से पहले सलाह दी जाती है कि आरआरआर की गणना पहले ही कर लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन शुल्क आपके कुल खर्च पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। 

 

उदाहरण के लिए, यदि आप एक महिला घर खरीदार हैं, और आपकी संपत्ति का रेडी रेकनर रेट ₹42,000 प्रति वर्ग मीटर है और कारपेट एरिया 400 वर्ग मीटर है, तो आपकी संपत्ति का कुल मूल्य 16,800,000 रुपये होगा। कुल संपत्ति मूल्य के 5% के रूप में स्टाम्प ड्यूटी ₹8,40,000

होगी। आपको रेजिस्ट्रशन फीस के रूप में संपत्ति मूल्य का 1% या ₹1,68,000 का भुगतान करना होगा।

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निष्कर्ष

अपनी नई खरीदी गई संपत्ति के पंजीकरण के समय स्टाम्प ड्यूटी और अन्य प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट करना आपका नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन, ये कीमत कई बार बहुत बड़ी हो सकती हैं। लेकिन, अच्छी खबर यह है कि आप इन कीमतो को होम लोन की मदद से कवर कर सकते हैं। आप बजाज मार्केट्स पर ऑनलाइन हाउसिंग लोन प्राप्त कर सकते हैं।

पुणे में स्टाम्प ड्यूटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुणे में वर्तमान स्टाम्प ड्यूटी क्या है?

पुणे में वर्तमान स्टाम्प ड्यूटी पुरुष घर खरीदार के लिए 6% और घर खरीदने वाली महिलाओं के लिए 5% है।

 

क्या मैं पुणे में स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान कर सकता हूँ?

हाँ, आप पुणे में स्टाम्प ड्यूटी के लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र सरकार के ग्रास (GRAS) वेब पोर्टल पर जा सकते हैं।

क्या पुणे में उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना आवश्यक है?

रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय का दौरा करना आवश्यक है। यदि आपने ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प चुना है, तो भी आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल रसीद के साथ उप-रजिस्ट्रार के अधिकारी के पास जाना होगा।

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