जैसे-जैसे कर दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आती है, वित्तीय सलाहकार और सीए पेशेवर ग्राहकों की इनकम टैक्स दाखिल करने की  सेवा में जुट जाते हैं । यदि आपकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है, तो आप इन ग्राहकों में से एक हो सकते हैं। 

 

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करने से IT रिटर्न प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। आयकर रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन  अनिवार्य है और दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन

सभी ऑनलाइन आईटीआर  वेरिफिकेशन  ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अनिवार्य रूप से दो तकनीक हैं जिनका उपयोग आप पोर्टल पर आयकर ई-वेरिफिकेशन  प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए कर सकते हैं।  

 

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन किए बिना:

 

जब आप अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करें, आपको एक अकनॉलेजमेंट नंबर  प्राप्त होगी। बिना लॉग इन किए जारी रखने के लिए, इस विवरण को संभाल कर रखें।  एक बार यह स्थापित हो जाने पर, आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर जा सकते हैं।

  1. 'त्वरित लिंक' के अंतर्गत, 'ई- वेरिफिकेशन रिटर्न' पर क्लिक करें 

  2. अपना पैन विवरण दर्ज करें और मूल्यांकन वर्ष चुनें

  3. अपना पावती नंबर और एक सुलभ मोबाइल नंबर प्रदान करें

  4. जारी रखें पर क्लिक करें 

  5. अपने पंजीकृत फ़ोन नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें

 

अब, आप IT रिटर्न ई- वेरिफिकेशन  प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

 

  • ई-फाइलिंग पोर्टल लॉगिन विवरण का उपयोग करना:

 

इस पद्धति में, आपको एक वैध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना होगा। 

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें 

  2. 'ई-फ़ाइल' प्रदर्शित करने वाले टैब पर क्लिक करें 

  3. ड्रॉप डाउन मेनू से, 'इनकम टैक्स  रिटर्न' चुनें 

  4. फिर 'ई-वेरिफाई रिटर्न' पर क्लिक करें

  5. 'ई-वेरीफाई  रिटर्न' पृष्ठ पर, अंवेरिफाईड रिटर्न का चयन करने के लिए 'ई-वेरीफाई' पर क्लिक करें

 

एक बार जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको आईटीआर का ई- वेरिफिकेशन  जारी रखने के लिए कई विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के 6 तरीके

ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आप इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए इन छह तरीकों में से एक का विकल्प चुन सकते हैं। 

1. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC)

यदि आपके पास पहले से जेनरेट किया गया कोड है, तो आप ई- वेरिफिकेशन वेबपेज पर 'मेरे पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) है' विकल्प चुन सकते हैं। फिर, निकटवर्ती टेक्स्टबॉक्स में ईवीसी दर्ज करें और प्रक्रिया समाप्त करने के लिए स्टेप्स  का पालन करें।

2. बैंक खाता

केवल कुछ बैंक ही आईटीआर को ई-वेरीफाई  करने का प्रावधान देते हैं। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने बैंक खाते को प्री-वैलिडेट करना होगा। ई- वेरिफिकेशन पृष्ठ पर, 'बैंक खाते के माध्यम से' चुनें। 

अपने बैंक खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर EVC प्राप्त करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। इसे टेक्स्टबॉक्स में दर्ज करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ई-वेरीफाई  करें पर क्लिक करें।

3. डीमैट खाता

बैंक खाता पद्धति के समान, आपको पोर्टल पर अपने डीमैट खाते को पूर्व-वेरीफाई  करना होगा। फिर, 'डीमैट खाते के माध्यम से' का चयन करके ईवीसी उत्पन्न करें। 

प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त EVC को दिए गए टेक्स्टबॉक्स में दर्ज करें।

4. नेट बैंकिंग

यदि आप सक्रिय रूप से नेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो 'नेट बैंकिंग के माध्यम से' विकल्प चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। फिर, ड्रॉपडाउन सूची से अपना बैंक चुनें और आवश्यक विवरण का उपयोग करके अपने नेट बैंकिंग खाते से लॉग इन करना जारी रखें।

फिर आपको ई-फाइलिंग डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा, जहां आप संबंधित आईटीआर फॉर्म चुन सकते हैं और ई-वेरिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं।

5. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC)

इस पद्धति का उपयोग करके आईटीआर को ई-वेरीफाई करने के लिए, आपको पहले आयकर वेबसाइट पर DSC पंजीकृत करना होगा। साथ ही, यह तभी मान्य है जब आप आईटीआर  दाखिल करने के तुरंत बाद ई-वेरीफाई करना चुनते हैं, न कि यदि आप 'बाद में ई-वेरीफाई करें' चुनते हैं।

 

'मैं डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) का उपयोग करके ई-वेरीफाई करना चाहूंगा' चुनें, और अपनी पहचान की पुष्टि करें। फिर, 'Emsigner यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें' चुनें। डाउनलोड की पुष्टि करने के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें और अपने प्रदाता, प्रदाता पासवर्ड और प्रमाणपत्र जैसे विवरण दर्ज करें। फिर, प्रक्रिया समाप्त करने के लिए 'साइन' टैब पर क्लिक करें।

6. आधार ओटीपी

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर और आपके पैन से जुड़ा हुआ है। फिर, 'मैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करना चाहूंगा' विकल्प चुनें। फिर, जारी रखें पर क्लिक करें और 'मैं अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं' चुनें। 

 

अपना ओटीपी जनरेट करने के बाद अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें। अंत में, ओटीपी और आधार नंबर दर्ज करें और 'वैध करें' पर क्लिक करें। इससे प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

 

यदि आपके पास पहले से जेनरेट किया गया लेकिन वैध है ओ.टी.पी, आप 'मेरे पास आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पहले से ही एक ओटीपी है' विकल्प चुनकर आईटीआर  को ई- वेरीफाई कर सकते हैं। 

और पढ़ें

टैक्स रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

30 दिन में आईटीआर वेरिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा?

आपके IT रिटर्न को अमान्य रिटर्न माना जाएगा, और फिर आपको विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या मुझे आईटीआर को 30 या 120 दिनों में ई-वेरिफिकेशन करना चाहिए?

जबकि पहले के नियमों में 120 दिनों के भीतर सत्यापन अनिवार्य था, अब यह बदल गया है। आईटीआर-वी या ई- वेरिफिकेशन जमा करने की संशोधित समय सीमा आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 30 दिन है।

क्या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) की वैधता है?

EVC 72 घंटों के लिए वैध होगा, जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए आपको एक नया EVC तैयार करना होगा।

आईटीआर के देर से ई- वेरिफिकेशन पर कितना जुर्माना है?

यदि आप आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर वेरीफाई  करने में विफल रहते हैं, तो आपको ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। हालांकि, यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो आपको केवल ₹1,000 का भुगतान करना होगा।

क्या IT रिटर्न वेरीफाई करने के वैकल्पिक तरीके हैं?

यदि आप आईटीआर को ई- वेरीफाई  करने में असमर्थ हैं, तो भौतिक रूप से ऐसा करने का एक और तरीका है, यानी बैंक एटीएम का उपयोग करना।  यहां, आप अपने एटीएम कार्ड का उपयोग करके EVC उत्पन्न कर सकते हैं और इसे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त कर सकते हैं। 

 

फिर आप  वेरिफिकेशन  पूरा करने के लिए ई-वेरिफिकेशन वेबपेज पर 'मेरे पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉनिक    वेरिफिकेशन  कोड (EVC) है' विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। आईटीआर-वी की एक हस्ताक्षरित प्रति IT विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को भेजें।

यदि मेरा पंजीकृत संपर्क नंबर आधार के साथ अपडेट नहीं है तो क्या मैं आधार ओटीपी का उपयोग करके अपने आईटीआर को ई- वेरीफाई कर सकता हूं?

 नहीं, आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन  करने के लिए आपको अपना संपर्क नंबर अपने आधार के साथ पंजीकृत करना होगा।

यदि मेरा आईटीआर-V अस्वीकृत हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

में इस मामले में, आपको अपने ई-फाइलिंग डैशबोर्ड पर इसके कारण का आकलन करना होगा। आप दूसरा आईटीआर-V भेजना या आईटीआर को ऑनलाइन ई-वेरीफाई करना चुन सकते हैं।

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