अपना इनकम टैक्स  रिटर्न ( आईटीआर) दाखिल करने के लिए आपको सटीक गणना सुनिश्चित करने और सबूत के रूप में काम करने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध हों। यह आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और आपकी कर देनदारी की गणना में किसी भी तरह की गलत गणना को रोकता है। 

 

विभिन्न खर्चों पर कटौती का दावा करने के लिए आपको दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इनमें बीमा प्रीमियम, शिक्षा शुल्क भुगतान, घर खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क/स्टांप शुल्क और  होम लोन  भुगतान सहित अन्य भुगतान शामिल हैं। यदि आप ऑनलाइन आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, तो आपको दस्तावेजों को IT पोर्टल पर अटैच करने की आवश्यकता नहीं है।

टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

टैक्स विभाग को आपसे अपने सकल वेतन और अन्य स्रोतों से आय का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। अपनी कुल आय के बारे में अपने दावों का समर्थन करने के लिए, IT विभाग को अपना रिटर्न दाखिल करते समय कुछ दस्तावेजों पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। 

 

इसके अलावा, आयकर अधिनियम 1961 की कई धाराएं आपको अपनी कर देनदारी पर छूट का आनंद लेने की अनुमति देती हैं। इन टैक्स छूटों को पाने के लिए, आपको कुछ दस्तावेज़ों का संदर्भ लेना होगा। यहां इनकम टैक्स  रिटर्न के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची दी गई है:

 

आधार और पैन कार्ड

धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक करदाता को इनकम टैक्स  रिटर्न दाखिल करते समय आधार कार्ड प्रदान करना आवश्यक है। यह आपके ID और एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम करता है। आपका पैन कार्ड आईटीआर दाखिल करने के लिए एक और आवश्यक दस्तावेज है, क्योंकि इसमें आपकी कर पहचान संख्या होती है। 

 

ब्याज प्रमाणपत्र

आप अपने बचत और FD खातों से जो ब्याज कमाते हैं, वह टैक्स अधिनियम के अनुसार कर योग्य है। इसलिए, आपको अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए बैंक, डाकघर या कंपनी से ब्याज प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

 

वेतन पर्ची

एक वेतनभोगी करदाता के रूप में, आपको अपनी नवीनतम वेतन पर्चियाँ जमा करनी होंगी क्योंकि आपकी सकल आय में विभिन्न भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं। इस प्रकार, वेतन पर्ची मूल्यांकन अधिकारी को HRA, ट्रेवल अलाउंस LTA और अन्य भत्तों की जांच करने की अनुमति देती है। 

 

कर-बचत निवेश प्रमाण

धारा 80C, 80CCC और 80CCD के तहत, आप भविष्य निधि जैसे विभिन्न कर-बचत निवेश मार्गों पर कर लाभ का आनंद ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पाने के लिए आपको सबूत के तौर पर संबंधित दस्तावेज रखने होंगे.

 

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रसीदें

धारा 80डी के अनुसार, हेल्थ इंश्योरेंस  प्रीमियम का भुगतान आपको कर कटौती के लिए पात्र बनाता है। आईटीआर दाखिल करते समय हेल्थ इंश्योरेंस  प्रीमियम रसीदों का हवाला देकर, आप ₹25,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। 

 

यह छूट सीमा आपके, आपके जीवनसाथी और आपके बच्चों के लिए है। यदि आप 60 वर्ष से कम उम्र के अपने माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आप ₹25,000 तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं या यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो आप ₹50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

 

पूंजीगत लाभ का प्रमाण

आपको अपने म्यूचुअल फंड/ELSS निवेश या संपत्ति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर भी कर का भुगतान करना होगा। तो, आपको आईटीआर दाखिल करते समय पूंजीगत लाभ से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज भी अपने पास रखने होंगे:

  1. किसी संपत्ति का शीर्षक विलेख या बिक्री और खरीद समझौता

  2. म्यूचुअल फंड से आय का विवर

 

फॉर्म 16

 

फॉर्म 16 वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह आपके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें आपके वेतन से स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बारे में विवरण शामिल होता है।

 

आवश्यकता से अधिक कर का भुगतान करने से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप इसे जमा कर दें। ध्यान दें कि आप अपना आईटीआर दाखिल करते समय फॉर्म 16 के स्थान पर संदर्भ के लिए अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।

 

फॉर्म 26AS

फॉर्म 26AS आपके द्वारा किए गए अग्रिम कर भुगतान का विवरण देता है। सरल शब्दों में, यह एक मूल्यांकन वर्ष में आपके द्वारा या आपकी ओर से भुगतान किए गए आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए कराधान का सारांश है।



बैंक के खाते का विवरण

आईटीआर दाखिल करते समय अपने सभी बैंक खातों का खुलासा करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से, अधिकारी आपके उच्च-मात्रा वाले लेनदेन की जांच करते हैं, आपकी आय की जांच करते हैं, और भी बहुत कुछ। 

 

आवश्यकता पड़ने पर इनकम टैक्स  विभाग को टैक्स रिफंड करने के लिए भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। ध्यान दें कि आपको अपने बैंक स्टेटमेंट और पासबुक भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है।

 

 होम लोन विवरण

यदि आपके पास  होम लोन है, तो आपको अपना आईटीआर दाखिल करते समय विवरण प्रदान करना होगा। आपको अपने द्वारा उधार ली गई मूल राशि और लोन पर चुकाए जा रहे ब्याज के बारे में विवरण प्रदान करना होगा।

करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवश्यक आईटीआर फाइलिंग दस्तावेज़

भारत में करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक प्रमुख दस्तावेजों का संक्षिप्त सारांश यहां दिया गया है:

1. वेतनभोगी व्यक्ति

  • पैन कार्ड

  • आधार कार्ड

  • नियोक्ता से फॉर्म 16

  • फॉर्म 16ए और अन्य टीडीएस प्रमाणपत्र

  • बैंक खाता विवरण

  • निवेश प्रमाण (उदाहरण के लिए धारा 80सी कटौती के लिए)

  • किराये की रसीदें (यदि एचआरए छूट का दावा कर रहे हैं)

  • किसी अन्य आय/कटौती के लिए दस्तावेज़

2. व्यवसाय/व्यावसायिक आय

  • पैन कार्ड

  • आधार कार्ड

  • लाभ और हानि पत्रक

  • तुलन पत्र

  • फॉर्म 16ए और अन्य टीडीएस प्रमाणपत्र

  • बैंक खाता विवरण

  • निवेश प्रमाण (उदाहरण के लिए धारा 80सी कटौती के लिए)

  • किसी अन्य आय/कटौती के लिए दस्तावेज़

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या IT पोर्टल पर आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है?

आईटीआर रिटर्न अनुलग्नक ((एनेक्सचर)-रहित है, जिसका अर्थ है कि आपको IT पोर्टल पर दस्तावेज़ अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, आपको भविष्य में संदर्भ के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए इन दस्तावेजों को अपने पास रखना होगा।

क्या मैं फॉर्म 16 के बिना आईटीआर दाखिल कर सकता हूं?

हां, आप अपना इनकम टैक्स  रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 के स्थान पर संदर्भ के लिए अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।

क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए बैंक विवरण की आवश्यकता है?

नहीं, आपको इनकम टैक्स  रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल कुछ बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी  कोड की आवश्यकता होगी।

क्या मुझे कृषि आय पर आईटीआर दाखिल करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

आईटीआर दाखिल करने वाली कृषि आय के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आपको आईटीआर फॉर्म के शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम (EI) में छूट का विवरण देना होगा। 

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