अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना महत्वपूर्ण है, और यह आपकी आय के प्रकार, राशि, कटौती और बहुत कुछ पर निर्भर करता है। जैसे, ऐसे कई आईटीआर फॉर्म हैं जिन्हें संस्थाओं को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए चुनना होगा। वर्तमान में, 7 आईटीआर फॉर्म है, जिनमें आईटीआर 7 फॉर्म आखिरी है।
यह देखते हुए कि सभी पात्र संस्थाओं के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपना रिटर्न समय पर फाइल करें। इसके अलावा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो फॉर्म आप फाइल कर रहे हैं वह सही है। गलत जानकारी और फॉर्म प्रक्रिया में देरी कर सकते हैं या कानूनी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं।
यद्यपि आप फाइल करने के बाद अपना रिटर्न सुधार सकते हैं, लेकिन इसे पहली बार में ही ठीक कर लेना सबसे अच्छा है। आईटीआर 7 क्या है, इसकी कटौतियां, कैसे फाइल करें, और बहुत कुछ जानने के लिए आगे पढ़ें।
जैसा कि उल्लेख किया गया है, विभिन्न संस्थाओं को अपनी शर्तों के आधार पर रिटर्न आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता है। आईटीआर 7 उन लोगों के लिए है जिन्हें धारा 139 4(ए-डी) के अनुसार अपना रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है। ये चारों अनुभाग विभिन्न कार्यों या क्षेत्रों में शामिल संस्थाओं को संदर्भित करते हैं।
हालांकि, एक सामान्य बात यह है कि वे सभी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। वैसे, आप आईटीआर 7 फॉर्म को उन लोगों के लिए एक फॉर्म के रूप में भी सोच सकते हैं जो धारा 11 के तहत कटौती का दावा करते हैं।
चूंकि सटीक रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपके लिए लागू फॉर्म की जांच करना सबसे अच्छा है। आप इस जानकारी को आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाकर और विभिन्न फॉर्मों और उनकी प्रयोज्यता (ऍप्लिकेबिलिटी) की जांच करके देख सकते हैं।
आईटीआर 7 फाइलिंग केवल उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें धारा 139(4 ए), (4 बी), (4 सी), और (4 डी) के अनुसार रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इन अनुभागों के अंतर्गत पात्र सभी संस्थाओं का ओवरव्यू नीचे दिया गया है:
यह अनुभाग उन व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए है जिनकी धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्तियों से आय होती है।
यह धारा केवल राजनीतिक दलों के लिए है। धारा 13ए के अनुसार, यदि राजनीतिक दल आईटीआर 7 फॉर्म के माध्यम से वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट मिल सकती है।
यह प्रत्येक समाचार एजेंसी, वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन), फंड/संस्थान/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल/चिकित्सा संस्थान पर लागू होता है। इसके अलावा, यह धारा, धारा 10(23ए) और 10(23बी) में निर्दिष्ट संघों या संस्थानों पर लागू होती है।
यह अनुभाग विश्वविद्यालयों, कॉलेजों या अन्य संस्थानों के लिए है, जिन्हें अनुभाग के किसी भी अन्य प्रोविशन के अनुसार रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप सोच रहे हैं कि आईटीआर-7 कैसे फाइल करें, तो उत्तर सरल है - आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं। आईटीआर-7 ऑनलाइन कैसे फाइल करें, इसके स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं ।
स्टेप 2: अपने क्रेडेंशियल्स के साथ रजिस्टर/लॉगिन करें ।
स्टेप 3: फाइलिंग प्रकार और फॉर्म चुनें ।
स्टेप 4: सटीक विवरण के साथ फॉर्म भरें ।
स्टेप 5: अपनी सभी जानकारी को क्रॉस-वेरीफाई करें ।
स्टेप 6: अपना फॉर्म वेरीफाई करें (डिजिटल हस्ताक्षर) ।
स्टेप 7: रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण के रूप में आईटीआर वी डाउनलोड करें ।
आईटीआर-7 को ऑफ़लाइन कैसे फाइल करें, इसके स्टेप्स काफी जटिल हैं। सबसे पहले, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर 'Common Offline Utility' डाउनलोड करना होगा, और प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होगा। एक बार हो जाने के बाद, आपको प्रोग्राम चलाना होगा, फॉर्म भरना होगा और इसे उचित फॉर्मेट में सहेजना (सेव करना)होगा।
फिर इस फ़ाइल को आईटी वेबसाइट पर इम्पोर्ट करना होगा, और आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। ऑफ़लाइन प्रक्रिया कठिन है, और समस्याओं से बचने के लिए सीए की सेवाओं का लाभ उठाना बेहतर हो सकता है।
आईटीआर-7 फॉर्म फाइल और जमा करते समय आपको अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। फॉर्म की संरचना को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:
यह भाग व्यक्तिगत और बिज़नेस/कंपनी की जानकारी के लिए है। इसमें आवासीय जानकारी, निवेश विवरण, ऑडिट जानकारी और सदस्य जानकारी शामिल है।
इस भाग में विशिष्ट निर्धारितियों (अस्सेस्सी) पर लागू होने वाली अनेक अनुसूचियां शामिल हैं। यह जानकारी अपनी प्रयोज्यता के अनुसार अवश्य भरें।
यह अनुभाग आपकी टोटल इनकम (टीआई) और टोटल टैक्सेबल इनकम (टीटीआई) के लिए होगा। आपको वित्तीय वर्ष में किए गए टैक्स भुगतान का विवरण भी बताना होगा। इसमें टीसीएस, टीडीएस, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स शामिल हैं।
इस जानकारी से लैस होकर, सुनिश्चित करें कि आप अपना आईटीआर 7 समय पर फाइल करें। देरी से लौटने पर जुर्माने के साथ-साथ कठोर कारावास भी हो सकता है। समय पर रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर 7 जमा करने के बाद अपना आईटीआर वी जमा करना सुनिश्चित करें।
आईटीआर 7 उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध है जो धारा 139(4ए), (4बी), (4सी), और (4डी) के अनुसार रिटर्न दाखिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि धारा 11 के तहत कटौती का दावा करने वाली संस्थाओं को आईटीआर 7 फाइल करना चाहिए।
आईटीआर 7 एक नॉन-एनेक्सचर फॉर्म है और, इस प्रकार, आपकी ओर से किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आपको जानकारी को 26 एएस जैसे अन्य फॉर्मों से क्रॉस-वेरीफाई करना चाहिए।
आईटीआर 7 ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया सरल है और इसे आधिकारिक इनकम टैक्स वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। बस फॉर्म भरें और डिजिटल हस्ताक्षर पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न जमा करें।
आईटीआर 7 फाइल करने की प्रक्रिया उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध नहीं है जो धारा 139 4 ए-डी के तहत पात्र नहीं हैं। यदि आप धारा 139 4ए, बी, सी, या डी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपको नियम 12 के अनुसार प्रासंगिक (रिलेवेंट) फॉर्म फाइल करना होगा।