रिफंड में देरी, असफल ई-सत्यापन और आधार-पैन बेमेल से बचने के लिए आयकर पोर्टल पर अपना नाम आसानी से अपडेट करें।
आयकर पोर्टल पर आपके नाम में एक छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। यह आपके रिफंड में देरी कर सकती है, आपके आईटीआर को प्रोसेस होने से रोक सकती है या सत्यापन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। भविष्य में तनाव और छूटी हुई डेडलाइन से बचने के लिए आपको इसे जल्दी से ठीक करना होगा। यह सरल कदम आपको अनुपालन करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाती है। आप सीखेंगे कि अपना नाम कब अपडेट करना है, इसे कैसे करना है और कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। इस अपडेट को मिस करने से आपका समय, पैसा और मन की शांति खत्म हो सकती है। एक छोटी सी गलती को अपने टैक्स रिफंड को रोकने न दें।
आयकर पोर्टल पर अपना नाम अपडेट रखने से देरी, त्रुटियों और नोटिस से बचने में मदद मिलती है जो आपकी कर प्रक्रिया और रिफंड समयसीमा को बाधित कर सकते हैं। यहां कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है:
यह आपके आयकर रिटर्न (आईटीआर) के ई-सत्यापन के दौरान विफलता को रोकता है।
यह आपके आधार को पैन से लिंक करते समय होने वाली त्रुटियों से बचाता है।
यह आपके कर रिफंड की प्रक्रिया को गति देने में मदद करता है।
इससे बेमेल पर्सनल विवरण के कारण नोटिस मिलने का जोखिम कम हो जाता है।
यह सुनिश्चित करता है कि आपके रिकॉर्ड सही रहें और कर नियमों के पूर्णतः अनुरूप हों।
आपको आयकर पोर्टल पर अपना नाम कब अपडेट करना चाहिए:
आपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कानूनी रूप से अपना नाम बदल लिया है।
आपने शादी या तलाक के बाद अपना नाम बदल लिया।
आधार पर आपका नाम पैन पर आपके नाम से अलग है।
आपको अपने पैन में वर्तनी की गलती या डेटा प्रविष्टि त्रुटि मिली है।
सुनिश्चित करें कि आप पहले अपने पैन रिकॉर्ड में अपना नाम अपडेट करें। इसके बाद आयकर पोर्टल स्वचालित रूप से पैन डेटाबेस से अपडेट किया गया नाम दिखाएगा।
आयकर पोर्टल पर अपने प्रोफाइल विवरण की जांच और अद्यतन करने के लिए यहां स्टेप दिए गए हैं:
अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
ऊपरी दाएं कोने में अपने प्रोफ़ाइल चित्र पर क्लिक करें और ‘मेरी प्रोफ़ाइल’ चुनें।
‘प्रोफ़ाइल’ अनुभाग में ‘संपादित करें’ बटन पर क्लिक करें।
इस अनुभाग में अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पैन और पैन स्थिति देखें।
यदि आवश्यक हो तो अद्यतन नाम दर्ज करें और यदि आवश्यक हो तो अन्य विवरण में परिवर्तन करें।
जांचें कि आपका आधार लिंक है या नहीं और परिवर्तन करने के बाद ‘सहेजें’ पर क्लिक करें।
एनएसडीएल पोर्टल का उपयोग करके अपने पैन कार्ड में अपना नाम सही करने के लिए यहां एक सरल स्टेप -दर-स्टेप मार्गदर्शिका दी गई है। यह प्रक्रिया आपको बिना किसी परेशानी के अपने पैन विवरण को ऑनलाइन अपडेट करने में मदद करती है। यहां स्टेप दिए गए हैं:
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस पोर्टल पर जाएं।
‘सेवाएं’ पर क्लिक करें और ‘पैन’ चुनें।
‘पैन डेटा में परिवर्तन/सुधार’ चुनें।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
पंजीकरण के बाद, टोकन नंबर के लिए अपना ईमेल जांचें और ‘पैन आवेदन फॉर्म के साथ जारी रखें’ पर क्लिक करें।
कागज रहित प्रसंस्करण के लिए ‘ई-केवाईसी के माध्यम से डिजिटल रूप से सबमिट करें’ का चयन करें।
यदि आप अपने अपडेट किए गए पैन कार्ड की भौतिक प्रति चाहते हैं तो 'हां' चुनें।
नीचे स्क्रॉल करें और अपना आधार विवरण दर्ज करें।
आवश्यक जानकारी भरें और ‘अगला’ पर क्लिक करें।
संपर्क विवरण अनुभाग में अपना नया पता दर्ज करें।
वैध पता प्रमाण अपलोड करें।
घोषणा अनुभाग भरें।
अपना नवीनतम फोटोग्राफ और अपना हस्ताक्षर अपलोड करें।
संपूर्ण फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपना आधार नंबर पुनः दर्ज करें।
भुगतान ऑनलाइन करें।
आधार-आधारित प्रमाणीकरण पूर्ण करें।
आधार से जुड़े अपने मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।
फॉर्म पर ई-साइन करने के लिए आगे बढ़ें।
नियम एवं शर्तें स्वीकार करें।
अपने रिकॉर्ड के लिए पावती प्रपत्र डाउनलोड करें।
आप यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल के माध्यम से भी पैन कार्ड में अपना नाम सही कर सकते हैं। यदि आप कागज रहित प्रक्रिया पसंद करते हैं तो यह ऑनलाइन विधि सरल, त्वरित और आदर्श है। यहाँ स्टेप दिए गए हैं:
यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर जाएं।
‘पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार’ अनुभाग के अंतर्गत, ‘लागू करने के लिए क्लिक करें’ पर क्लिक करें।
‘पैन कार्ड विवरण परिवर्तन या सुधार के लिए आवेदन करें’ नामक विकल्प चुनें।
अपना दस्तावेज जमा करने का तरीका चुनें, अपना पैन नंबर दर्ज करें, पैन कार्ड प्रारूप चुनें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
सबमिट करने के बाद, स्क्रीन पर दिखाई गई संदर्भ संख्या नोट करें और ‘ओके’ पर क्लिक करें।
उन फ़ील्ड पर टिक करें जिन्हें आप अपडेट करना चाहते हैं और सही पर्सनल विवरण दर्ज करें, फिर ‘अगला स्टेप ’ पर क्लिक करें।
आपका पता आपके आधार के आधार पर अपडेट किया जाएगा - अपना संपर्क विवरण दर्ज करें और 'अगला स्टेप ' पर क्लिक करें।
सत्यापन के लिए अपना पैन नंबर पुनः दर्ज करें और ‘अगला स्टेप ’ पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
सभी दर्ज किए गए विवरणों को ध्यानपूर्वक जांचें और ‘भुगतान करें’ पर क्लिक करें।
अपनी पसंदीदा भुगतान विधि चुनें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें।
आपका भुगतान सफल होने पर, एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा। संदर्भ के लिए अपना फ़ॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करें। जब आपका संशोधित पैन कार्ड भेजा जाएगा, तो आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, आमतौर पर 15 दिनों के भीतर।
आपको पैन रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने के अनुरोध का समर्थन करने के लिए वैध दस्तावेज प्रदान करने होंगे। ये दस्तावेज आपकी पहचान की पुष्टि करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सुधार सटीक है। यहाँ स्वीकार्य विकल्प दिए गए हैं:
विवाह प्रमाणपत्र, जीवनसाथी के नाम सहित पासपोर्ट या राजपत्र अधिसूचना (विवाह के बाद नाम परिवर्तन के लिए)।
नाम परिवर्तन विवरण सहित आधिकारिक राजपत्र की प्रति (कानूनी नाम परिवर्तन के लिए)।
आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या कोई भी सरकारी पहचान पत्र जिसमें सही नाम दर्शाया गया हो (वर्तनी की त्रुटियों या बेमेल के लिए)।
सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट, अद्यतन हों तथा उस नाम से मेल खाते हों जिसे आप अपने पैन रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहते हैं।
अपना नाम अपडेट करते समय, आपको कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनसे निपटने का तरीका जानने से आपका समय और मेहनत बच सकती है। यहाँ कुछ त्वरित समाधान दिए गए हैं:
आधार से नाम का मेल न होना:जांच करें कि आपका नाम पैन और आधार दोनों पर एक जैसा है; गलत नाम को मिलान के लिए अपडेट करें।
आयकर पोर्टल पर पैन नाम अपडेट नहीं किया गया:पैन अपडेट करने के बाद 7-15 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें, या ‘शिकायत निवारण’ अनुभाग के अंतर्गत अनुरोध दर्ज करें।
पैन अपडेट के दौरान ई-केवाईसी विफलता:सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है और पुनः प्रयास करें।
एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर तकनीकी त्रुटियां:ब्राउज़र कुकीज़ साफ़ करें, ब्राउज़र बदलें या अन्य प्रदाता के पोर्टल का उपयोग करें।
यदि समस्या बनी रहती है, तो एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल ग्राहक सहायता से संपर्क करें, या आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।
विलंब से बचने और सुचारू अद्यतन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में आपकी सहायता के लिए यहां कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं:
टाइपिंग की गलतियों या गलत दस्तावेज़ अपलोड जैसी छोटी-मोटी त्रुटियों के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की दोबारा जांच करें।
लगातार संचार और ओटीपी सत्यापन के लिए पूरी प्रक्रिया में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करें।
अपलोड संबंधी समस्याओं से बचने के लिए दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी आवश्यक प्रारूप और आकार में तैयार रखें।
आवेदन जमा करने के बाद दिए गए पावती नंबर का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति पर नज़र रखें।
अपने नाम में प्रारंभिक अक्षरों का उपयोग करने से बचें, जब तक कि वे आपके आधार और अन्य दस्तावेजों में आधिकारिक रूप से दर्ज न हों।
बाद में किसी गड़बड़ी से बचने के लिए सभी वित्तीय प्लेटफॉर्म (जैसे कि आपका बैंक खाता, ईपीएफओ और डीमैट खाता) पर अपना नाम अपडेट करें।
आयकर पोर्टल पर अपना नाम अपडेट रखने से आपको देरी, असफल सत्यापन और रिफंड संबंधी समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। चाहे यह शादी, कानूनी बदलाव या किसी त्रुटि के कारण हो, अपने नाम को समय से पहले सही करने से टैक्स फाइलिंग में आसानी होती है। एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल के माध्यम से सही स्टेप का पालन करें और सभी प्लेटफॉर्म पर अपने रिकॉर्ड को सुसंगत रखें। अभी एक छोटा सा अपडेट आपको बाद में बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
आप www.income tax.gov.in. के माध्यम से नए आयकर पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। यहां, आप अपनी लॉगिन या पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
एक बार जब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना नाम बदलना सीख जाते हैं और अपनी ओर से सफलतापूर्वक अपडेट कर लेते हैं, तो आपको उस जानकारी को ITD अधिकारियों के साथ सत्यापित करना होगा। इसलिए, आपके मोबाइल नंबर या ई-मेल पते पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यह ओटीपी 6 अंकों का होगा और 24 घंटे के लिए वैध होगा।
इस तरह की स्थिति में आपके पैन कार्ड पर आपके डेटा को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। चूंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड पर आपकी जानकारी प्रमुख दस्तावेज और सत्यापन संदर्भ बन जाती है, इसलिए आपके लिए टैक्स पोर्टल में अपना नाम अपडेट करने से पहले इन दस्तावेजों पर अपनी जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है।
आप यह जांचने के लिए हमेशा अपने ई-मेल इनबॉक्स में जा सकते हैं कि आपको ई-मेल के माध्यम से ओटीपी प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि आपको यह वहां भी नहीं मिलता है, तो आप पोर्टल पर समस्या का निवारण कर सकते हैं और सहायता या समाधान के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
आईटीआर दाखिल करने में सक्षम होने के लिए आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक होना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन।