इनकम रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। लोगों की कर देनदारी का सही आकलन करना और कर चोरी को रोकना सरकार की कानूनी आवश्यकता है। फॉर्म 10ई एक प्रावधान है, और आप इसे पिछले वर्ष के वेतन या चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त बकाया के लिए कटौती का दावा करने के लिए दाखिल कर सकते हैं। 

 

यह करदाताओं को बकाया वेतन या अग्रिम भुगतान की स्थिति में कर राहत प्रदान करता है। यह आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 89 के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है। चूंकि लागू कर की दर बदल सकती है, यह आय पर उस समय लागू कर दर पर कर लगाने की अनुमति देता है जब यह अर्जित किया गया था, न कि उस कर दर पर जिस पर इसे प्राप्त किया गया था।

फॉर्म 10ई कौन दाखिल कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित आय प्राप्त की है, वह फॉर्म 10ई जमा करने के लिए पात्र है।

  • वेतन बकाया

  • फॅमिली पेंशन बकाया

  • गिफ्ट

  • पूर्व वेतन

  • रोजगार समाप्ति मुआवजा

ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 10ई दाखिल करने की प्रक्रिया

फॉर्म 10ई दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए, आयकर अधिकारियों के पास कर पोर्टल पर एक ऑनलाइन सुविधा है। यहां अनुसरण करने योग्य स्टेप्स दिए गए हैं:

  1. अपने क्रेडेंशियल्स के साथ नए आयकर पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें।

  2. 'ई-फाइल' टैब के तहत, 'आयकर फॉर्म' चुनें और फिर 'आयकर फॉर्म दाखिल करें' पर क्लिक करें।

  3. अब, ड्रॉपडाउन मेनू से फॉर्म 10ई पर क्लिक करें। 

  4. वैध मूल्यांकन वर्ष चुनें और 'Continue' पर क्लिक करें।

  5. 'निर्देश' पृष्ठ पर 'Let's Get Started' पर क्लिक करें।

  6. जिन अनुभागों को आपको भरना है उन्हें चुनें और 'Proceed' पर क्लिक करें।

  7. सभी विवरण भरने के बाद, 'Preview' पर क्लिक करें और फिर 'ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' विकल्प चुनें।

  8. आपको 'ई-वेरीफाई' पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहां आप विवरण देख सकते हैं ।

 

वेरिफिकेशन के बाद, आपको एक पावती रसीद संख्या और एक लेनदेन आईडी के साथ एक सफलता संदेश मिलेगा। भविष्य के संदर्भ के लिए इन नंबरों को नोट करें। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको अपनी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर पर एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा।

फॉर्म 10ई दाखिल करते समय याद रखने योग्य बातें

फॉर्म 10ई दाखिल करते समय आपको निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए:

1. अपना आईटीआर दाखिल करने से पहले आपको फॉर्म 10ई दाखिल करना होगा

फॉर्म 10ई दाखिल करने से आपको चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के वेतन या बकाया के लिए कटौती का दावा करने में मदद मिलेगी। इस फॉर्म को दाखिल करने में विफलता के परिणामस्वरूप अधिक कर देनदारी होगी।

2. सभी सपोर्टिंग दस्तावेज तैयार रखें।

फॉर्म 10ई दाखिल करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज संभाल कर रखना सुनिश्चित करें। 

3. सही जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें।

गलत जानकारी जटिलताओं का कारण बन सकती है और इसके परिणामस्वरूप कानूनी परिणाम या दंड हो सकता है। जब आप आईटी अधिनियम की धारा 89 के तहत कटौती का दावा करेंगे तो ये दस्तावेज सबूत के रूप में काम करेंगे।

4. नए टैक्स पोर्टल का उपयोग करें।

नया पोर्टल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह करदाताओं को उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करता है। आप फॉर्म 10ई दाखिल करने के लिए इस टैक्स पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह पुराने टैक्स पोर्टल की तुलना में अधिक कुशल है।

5. समय सीमा नोट कर लें।

10ई फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा का ध्यान रखें। इस फॉर्म को आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख से पहले दाखिल करना होगा।

 

पिछले वर्ष के वेतन या चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त बकाया के लिए कर कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10ई दाखिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। नए टैक्स पोर्टल के आने से यह फॉर्म भरने की प्रक्रिया आसान हो गई है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फॉर्म 10ई दाखिल करने की आवश्यकता कब होती है?

रिलीफ का क्लेम करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले आपको फॉर्म 10ई दाखिल करना होगा।

यदि मैं फॉर्म 10ई दाखिल नहीं करता तो क्या होगा?

यदि आप फॉर्म 10ई दाखिल नहीं करते हैं और रिलीफ का दावा करने का प्रयास करते हैं, तो अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुपालन न करने पर आपको आईटी विभाग से नोटिस भी मिल सकता है।

मुझे फॉर्म 10ई इनकम टैक्स फॉर्म कहां दाखिल करना होगा?

आप आईटी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म 10ई ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।

क्या मैं फॉर्म 10ई ऑफ़लाइन भर सकता हूँ?

नहीं, आप आईटीआर फॉर्म 10ई ऑफ़लाइन दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसलिए, आपको ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद इसे ऑनलाइन जमा करना होगा।

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