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घर खरीदने के लिए सहायता क्या है?

घर खरीदने के लिए सहायता योजना हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के तहत हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत आता है।

 

यह हरियाणा में घर खरीदने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 

 

अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक कार्यकर्ता के पास बोर्ड के साथ न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। इस पहल का उद्देश्य कम आय वाले निर्माण श्रमिकों को उनके वित्तीय बोझ को कम करके स्थिर आवास हासिल करने में सहायता करना है।

योजना के लाभ

इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

  • ब्याज मुक्त लोन

योग्य निर्माण श्रमिकों को घर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त लोन मिल सकता है।

  • ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता

यह योजना ₹2 लाख तक का लोन प्रदान करती है, जिससे श्रमिकों को घर खरीदने में मदद मिलती है।

  • कम आय वाले श्रमिकों के लिए सहायता

यह निर्माण श्रमिकों को अनियमित आय के बावजूद गृहस्वामीत्व हासिल करने में मदद करता है।

  • सरकार समर्थित

श्रम विभाग द्वारा कार्यान्वित, यह पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करता है।

  • स्थिरता को प्रोत्साहित करता है

एक घर का मालिक होना श्रमिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है।

घर की खरीद के लिए सहायता के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के तहत पंजीकृत होना चाहिए

  • बोर्ड के साथ कम से कम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए

  • 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले कम से कम आठ वर्ष शेष होने चाहिए

  • अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष है, अगले 8 वर्षों के भीतर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना

  • इसका लाभ जीवनकाल में केवल एक बार ही मिलता है

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक केवल एक बार ही आवेदन कर सकता है

एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़

एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत एक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर कार्ड)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • वेरिफाइड कार्य अनुभव दस्तावेज़

  • निवास का प्रमाण

  • राशन कार्ड

  • बैंक के खाते का विवरण

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • उम्र का सबूत

  • परिवार पहचान पत्र (फॅमिलीआईडी)

  • विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

योजना लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

  • पहचान प्रमाण/कर्मचारी आईडी कार्ड

  • स्थान प्रमाणपत्र

  • भूमि कर रसीद

  • संपत्ति खरीद का मूल दस्तावेज

  • योजना और अनुमान (अनुमोदित)

  • भार प्रमाणपत्र (14 वर्ष)

  • सेवांत लाभ घोषणा

  • मेन्टेन्स आवेदन के लिए राशन कार्ड की वेरिफाइड कॉपी (पेज 2,4)।

  • भवन का स्वामित्व प्रमाण (केवल मेन्टेन्स के लिए)

  • पहचान पत्र और पासबुक की वेरिफाइड कॉपीयां

  • शीर्षक क्लीयरेंस प्रमाण पत्र

  • भवन का आयु प्रमाण पत्र (केवल मेन्टेन्स के लिए)

  • भवन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र (केवल मेन्टेन्स के लिए)

  • निर्माण के लिए अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।

  • घोषणा जिसमें कहा गया है कि न तो आवेदक और न ही उनके पति/पत्नी/बच्चों के पास कोई घर है (नए निर्माण के लिए)

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के तहत खुद को पंजीकृत करना होगा। 

 

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत पंजीकरण

एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत एक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए, इन स्टेप्स का पालन करें:

  1. श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाएं।

 

 

2.होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और ‘बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ पर क्लिक करें।'

 

 

3.आपको निर्देश पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

 

 

4.निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, पावती बॉक्स पर टिक करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

 

 

5.आपको 'पंजीकरण से पहले सत्यापन' पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

 

  1. यदि आपके पास पीपीपी आईडी नहीं है, तो पीपीपी पोर्टल पर पुनर्निर्देशित होने और अपनी पारिवारिक आईडी बनाने के लिए संबंधित विकल्प का चयन करें। 

  2. यदि आपके पास पारिवारिक आईडी है, तो इन चरणों का पालन करें:

             ए.'मेरे पास पारिवारिक आईडी है' चुनें

             बी.अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें

             सी. पंजीकृत परिवार के सदस्यों को देखने के लिए 'पारिवारिक विवरण लाने के लिए यहां क्लिक   करें' पर टैप करें

 

इसके अलावा, आपसे पंजीकरण के लिए सदस्य का चयन करने के लिए कहा जाएगा। पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और सबमिट करें। एक बार सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद, अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। आगे बताए गए निर्देशों का पालन करें।

अंत्योदय-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया

घर खरीद सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए, अंत्योदय-सरल पोर्टल पर इन चरणों का पालन करें:

  1. अंत्योदय-सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं

2.यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो 'यहां पंजीकरण करें' पर क्लिक करें

 

       3.नई रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी

 

4.अपना विवरण भरें और 'सबमिट' पर क्लिक करें

 

                5.आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक लॉगिन आईडी प्राप्त होगी

               6.संकेत के अनुसार आगे की प्रक्रिया के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन कैसे करें

घर खरीदने के लिए सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए, इन लॉगिन स्टेप्स का पालन करें:

  1. अंत्योदय-सरल पोर्टल https://saralharayana.gov.in/ पर जाएं

2.स्क्रीन के दाईं ओर 'यहां साइन इन करें' पर क्लिक करें

 

3.अपना क्रेडेंशियल दर्ज करें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें

 

 

योजना के लिए आवेदन करने के लिए आगे बताए गए निर्देशों का पालन करें। एक बार आपका आवेदन जमा हो जाने के बाद, इसकी समीक्षा की जाएगी। आप अंत्योदय-सरल पोर्टल पर अपने खाते के माध्यम से अपडेट को ट्रैक कर सकते हैं।

घर की खरीद के लिए सहायता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न योजना

इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है?

इस योजना के तहत पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष है। यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक के पास 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले लोन चुकाने के लिए पर्याप्त समय है।

एक कर्मचारी को यह सुविधा कितनी बार मिल सकती है?

किसी भी श्रमिक को यह सुविधा जीवनकाल में केवल एक बार ही मिल सकती है। यह योजना एक ही व्यक्ति से एकाधिक आवेदनों की अनुमति नहीं देती है।

लोन की चुकौती अवधि क्या है?

लोन की चुकौती अवधि आठ वर्ष है। आवेदक को इस अवधि के भीतर समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

क्या आवेदक इस योजना के लिए कई बार आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, योजना केवल एकमुश्त सहायता की अनुमति देती है। एक बार किसी श्रमिक को लाभ मिल गया तो वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता।

क्या आवेदक की मृत्यु के बाद भी लोन जारी रखने का कोई प्रावधान है?

नहीं, यह योजना आवेदक की मृत्यु के बाद लोन जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं करती है। योजना की शर्तों के आधार पर पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी कानूनी उत्तराधिकारियों या आश्रितों पर आ सकती है।

क्या एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत पंजीकरण करते समय कोई पंजीकरण शुल्क आवश्यक है?

हां, हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के तहत पंजीकरण करते समय श्रमिकों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के न्यूनतम 90 दिनों के कार्य अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

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