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आवास सहायता योजना क्या है?

आवास सहायता योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों (रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स) को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उन्हें स्थिर आवास सुरक्षित करने में मदद करना है।

 

इस योजना के तहत, पात्र श्रमिक घर खरीदने या निर्माण करने के लिए  एडवांस लोन प्राप्त कर सकते हैं। सहायता बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल योग्य श्रमिकों को ही लाभ मिले। 

 

इसके प्रमुख लाभों में से एक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता है, जो उच्च आवास लागत के बोझ को कम करता है, श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बेहतर रहने की स्थिति सुनिश्चित करता है। यह पहल निर्माण श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने, घर के ओनरशिप को अधिक सुलभ बनाने और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बनाई गई है।

योजना के लाभ

आवास सहायता योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कई लाभ प्रदान करती है:

  • आवास के लिए वित्तीय सहायता

घर खरीदने या निर्माण के लिए एडवांस लोन प्रदान करता है।

  • होम ओनरशिप को प्रोत्साहित करता है

निर्माण श्रमिकों को स्थायी आवास प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे उनके परिवारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित होती है।

  • किफायती पुनर्भुगतान शर्तें

लोन को श्रमिकों के लिए प्रबंधनीय बनाने, वित्तीय तनाव को कम करने के लिए संरचित किया गया है।

  • दीर्घकालिक सुरक्षा

यह योजना उन श्रमिकों का समर्थन करती है जिनके पास रिटायरमेंट तक कम से कम 15 वर्ष हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि रिटायरमेंट से पहले उनके पास एक घर हो सकता है।

  • सरकार समर्थित सहायता

राज्य कल्याण पहल के रूप में, यह योजना पात्र निर्माण श्रमिकों को विश्वसनीय वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है।

आवास सहायता योजना के लिए योग्यता मानदंड

आवास सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  • आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए

  • आवेदक भवन या निर्माण कार्य से जुड़ा होना चाहिए

  • आवेदक को उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

  • आवेदक को कम से कम 5 वर्षों तक कल्याण निधि का सदस्य होना चाहिए

  • आवेदक के पास सेवानिवृत्ति /रिटायरमेंट की आयु तक पहुंचने से पहले कम से कम 15 वर्ष शेष होने चाहिए

नये पंजीकरण के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे:

  • 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

  • उम्र का सबूत

     

आवेदक की आयु की पुष्टि करने वाला कोई भी सरकार द्वारा जारी डॉक्यूमेंट 

 

पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण

  • निर्माण कार्य का शपथ पत्र, नोटरी द्वारा सत्यापित

  • कार्य अनुभव (वर्क एक्सपीरियंस) का प्रमाण पत्र  

     

पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में

  • राशन कार्ड

  • मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी)

  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

  • नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)

  • बैंक के खाते का विवरण

कल्याण योजना के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

आवास सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे:

  • श्रमिक/श्रमिक कार्ड के पंजीकरण आईडी कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड प्रति

  • श्रमिक के आधार कार्ड की प्रति

  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

  • बैंक खाता विवरण/बैंक खाता पासबुक के प्रथम पेज की प्रति

  • हस्तलिखित प्रमाण पत्र - यह बताते हुए कि आवेदक को न तो ऐसी सहायता प्राप्त हुई है और न ही किसी अन्य विभाग में इसके लिए आवेदन किया है

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

आवास सहायता योजना के लिए आवेदकों को लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उत्तराखंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के तहत पंजीकरण करना आवश्यक है। 

योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन करने के लिए चरणबद्ध मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत पंजीकरण

यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के अंतर्गत एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक बनने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:

 

स्टेप 1: पात्रता की जांच करें

  • आवेदक निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए

  • आवेदक को पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करना चाहिए

     

स्टेप  2: पंजीकरण केंद्र पर जाएं

  • योग्य श्रमिकों को सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स के साथ निकटतम जन सेवा केंद्र (सार्वजनिक सेवा केंद्र) या श्रमिक सुविधा केंद्र (श्रम सुविधा केंद्र) पर जाना होगा

     

स्टेप 3: ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करें

  • केंद्र के अधिकारी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता करेंगे

  • सफल पंजीकरण पर, आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए एक पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर) प्राप्त होगी

     

स्टेप  4: पंजीकरण स्थिति ट्रैक करें

  • आवेदक यहां जाकर अपने पंजीकरण की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं https://ukbocw.uk.gov.in/DynamicPages/LabourSearch-hi.aspx 

     

स्टेप  5: पहचान पत्र जारी करना

  • वेरिफिकेशन के बाद, पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा

     

स्टेप  6: वैलिडिटी और रिन्यूअल 

  • पंजीकरण निःशुल्क है और 3 वर्ष के लिए वैध है

  • 3 साल के बाद, श्रमिकों को रिन्यूअल के लिए हर 3 साल में ₹100/- जमा करना होगा

     

कल्याण योजना लाभ हेतु आवेदन प्रक्रिया

एक बार पंजीकृत होने के बाद, इन स्टेप्स का पालन करके श्रमिक आवास सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  1. आवेदक को सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स के साथ निकटतम श्रम सुविधा केंद्र पर जाना होगा ।

  2. भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक डॉक्युमेंट्स के साथ जमा करें ।

  3. जमा करने पर, आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए एक आवेदन नंबर प्राप्त होगी ।

  4. आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं । https://ukbocw.uk.gov.in/DynamicPages/LabourSchemeSearch.aspx

आवास सहायता योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या लोन पर कोई ब्याज लागू है?

आवास सहायता योजना एडवांस लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विशिष्ट ब्याज दर, यदि लागू हो, उत्तराखंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा निर्धारित की जाती है। आवेदकों को ब्याज शुल्क, यदि कोई हो, पर अद्यतन विवरण के लिए बोर्ड से जांच करनी चाहिए।

रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद, पात्र आवेदकों को यह करना होगा:

  1. सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स के साथ निकटतम श्रम सुविधा केंद्र पर जाएं ।

  2. आवश्यक प्रमाणों के साथ आवेदन पत्र जमा करें ।

  3. भविष्य के संदर्भ के लिए एक आवेदन नंबर प्राप्त करें ।

  4. उनके आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करें ।

क्या आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं?

हां, आवेदक यहां जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं:
https://ukbocw.uk.gov.in/DynamicPages/LabourSchemeSearch.aspx  और अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा।

इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक को कितने समय तक फंड का सदस्य रहना चाहिए?

आवास सहायता योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी कल्याण कोष का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।

लेबर कार्ड की वैलिडिटी क्या है?

यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत जारी किया गया लेबर कार्ड तीन साल के लिए वैध होता है। इस अवधि के पूरा होने के बाद, श्रमिकों को एक छोटा सा योगदान देकर इसे रिन्यू करना होगा।

क्या श्रमिक कार्ड के नए या रिन्यूअल के लिए कोई पंजीकरण शुल्क है?

  • यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत नया पंजीकरण निःशुल्क है

  • तीन वर्षों के बाद, प्रत्येक आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए ₹100/- का रिन्यूअल  शुल्क आवश्यक है

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