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मकान निर्माण के लिए लाभार्थी को लोन और एडवांस देने की योजना क्या है?

घर के निर्माण के लिए लाभार्थी (बेनिफिशियरी) को लोन और एडवांस की योजना (एसएलएबीसीएच) त्रिपुरा में व्यक्तियों को अपना घर बनाने में सहायता करने के लिए एक सरकारी पहल है। यह योजना विशेष रूप से आवास को किफायती और सुलभ बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय समूहों (एलआईजी) को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। यह घर निर्माण के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सब्सिडी वाले लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

 

व्यक्तियों को सुरक्षित घर बनाने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करके, एसएलएबीसीएच पहल राज्य में समग्र आवास विकास में योगदान करते हुए पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहती है।

योजना के लाभ

एसएलएबीसीएच की योजना पात्र आवेदकों को कई लाभ प्रदान करती है:

कम ब्याज दरें

रियायती (सब्सिडाइज़्ड) ब्याज दरों पर लोन प्रदान किए जाते हैं, जिससे उधारकर्ताओं पर वित्तीय दबाव कम होता है।

वित्तीय सहायता

यह योजना घर निर्माण की लागत को कवर करने में मदद करती है, जिससे कम आय वाले परिवारों के लिए घर का ओनरशिप प्राप्त करना संभव हो जाता है।

बेहतर जीवन स्तर

लाभार्थी टिकाऊ और सुरक्षित घर बना सकते हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

फ्लेक्सिबल पुनर्भुगतान विकल्प

लोन्स को 15 से 20 वर्षों की लंबी अवधि में चुकाया जा सकता है, जिससे किस्तें प्रबंधनीय हो जाती हैं।

सीधी आवेदन प्रक्रिया

यह योजना आवेदकों के लिए एक पारदर्शी और पालन में आसान प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  • रिटायरमेंट से पहले आपके पास कम से कम 20 वर्ष शेष होने चाहिए

  • आपको कम से कम पांच वर्षों तक रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए।

  • आपके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

  • आपकी आय की स्थिति के आधार पर, घर के निर्माण के लिए आपके पास न्यूनतम 30 स्क्वायर मीटर भूमि होनी चाहिए।

  • आपकी वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए

  • आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

  • आपके परिवार को अन्य आवास योजनाओं के तहत कोई केंद्रीय या राज्य सरकार सहायता नहीं मिली होनी चाहिए।

  • आपको त्रिपुरा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत एक एक्टिव और रजिस्टर बिल्डिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन (बीओसी) वर्कर होना चाहिए।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको ये डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे:

  • पहचान का प्रमाण (पैन कार्ड, आधार कार्ड, या मतदाता पहचान पत्र)

  • निवास का प्रमाण (राशन कार्ड, उपयोगिता बिल, या अधिवास प्रमाण पत्र)

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र

  • लैंड ओनरशिप के डॉक्युमेंट्स या प्रस्तावित निर्माण स्थल का प्रमाण

  • नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

  • सब्सिडी या लोन वितरण के लिए बैंक खाते का विवरण

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

एसएलएबीसीएच त्रिपुरा योजना के लिए आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:

  1. आवेदन के लिए सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स की कॉपियां एकत्र कर लें।

  2. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं ।

  3. सुनिश्चित करें कि सीएससी एजेंट सभी अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ।

  4. जमा करने की तारीख, समय और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यदि लागू हो) के साथ एक रसीद या अकनॉलेजमेंट एकत्र करें।

घर के निर्माण के लिए लाभार्थी को लोन और एडवांस राशि की योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत क्या सब्सिडी दी जाती है?

यह योजना घर निर्माण के लिए लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। सही प्रतिशत राज्य के नियमों और आवेदक की आय सीमा पर निर्भर करता है।

योजना के तहत लोन की अवधि क्या है?

लोन की अवधि आम तौर पर 15 से 20 वर्ष तक होती है, जिससे प्रबंधनीय पुनर्भुगतान के शर्तों की अनुमति मिलती है।

क्या लोन का उपयोग मौजूदा घर खरीदने के लिए किया जा सकता है?

नहीं, लोन विशेष रूप से नए घरों के निर्माण के लिए है और इसका उपयोग मौजूदा संपत्ति खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता है।

क्या संपूर्ण लोन राशि पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है?

सब्सिडी आम तौर पर योजना के तहत परिभाषित अधिकतम लोन राशि तक उपलब्ध होती है। कोई भी अतिरिक्त लोन राशि सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।

लोन आवेदन को कौन मंजूरी देता है?

योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य विभाग के समन्वय से वित्तीय संस्थानों (बैंक या एनबीएफसी) द्वारा लोन आवेदनों को मंजूरी दी जाती है।

क्या त्रिपुरा के गैर-निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल त्रिपुरा के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

क्या सब्सिडी एडवांस रूप से जमा की जाएगी?

हां, ज्यादातर मामलों में, सब्सिडी आवेदक के लोन खाते में जमा कर दी जाती है, जिससे मूल राशि कम हो जाती है।

यदि मेरा लोन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होगा?

यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आप स्पष्टीकरण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी (अप्रूविंग अथॉरिटी) से संपर्क कर सकते हैं। अस्वीकरण अक्सर अपूर्ण डॉक्युमेंट्स या पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफलता के कारण होता है।

क्या आवेदकों के लिए कोई आय प्रतिबंध हैं?

हां, यह योजना ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए है। अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निर्दिष्ट आय मानदंडों को पूरा करना होगा।

मुझे अपने आवेदन की स्थिति कैसे पता चलेगी?

आप जमा करते समय दिए गए रिफरेन्स नंबर का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अपडेट एसएमएस या ईमेल के जरिए भी भेजे जा सकते हैं।

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