रजिस्ट्रेशन एक्ट  1908, के अनुसार संपत्ति खरीदते समय  दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी और संपत्ति पंजीकरण शुल्क  का भुगतान करना अनिवार्य है।  ये शुल्क संपत्ति लेनदेन को कानूनी रूप से मान्य करने और राज्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली राज्य सरकार  दिल्ली संपत्ति पंजीकरण शुल्क में संशोधन करती है और समय-समय पर स्टैम्प ड्यूटी, बाजार की गतिशीलता और शासन नीतियों में परिवर्तन को दर्शाता है।

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी की दरें और पंजीकरण शुल्क

यहां दिल्ली में वर्तमान स्टैम्प ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क की दरें दी गयीं  हैं :

वर्ग

स्टैम्प ड्यूटी की दरें

पंजीकरण शुल्क

महिला

संपत्ति के मूल्य का 4%

संपत्ति के मूल्य का 1%

पुरुष

संपत्ति के मूल्य का 6%

संपत्ति  के मूल्य का 1%

 

अतिरिक्त टिप्पणी:

  • नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के तहत आने वाले क्षेत्रों में पुरुषों के लिए स्टैम्प ड्यूटी दर 5.5% है, जबकि महिलाओं के लिए यह 3.5% है।
  • दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्टैम्प ड्यूटी की दर 3% है।

अस्वीकरण: दरें राज्य सरकार के निर्णय पर भिन्न हो सकती हैं। कृपया दिल्ली  के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम दरों की पुष्टि करें।

चित्रण

यदि कोई व्यक्ति ₹30 लाख की संपत्ति खरीदता है, तो उसे निम्नलिखित शुल्क देना होगा:

चार्ज का प्रकार

दर

मात्रा

पंजीकरण शुल्क

संपत्ति के मूल्य का 1%

₹30,000

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी

संपत्ति के मूल्य का 6%

₹1.8 लाख

संपत्ति की प्रभावी लागत

संपत्ति का मूल्य + पंजीकरण शुल्क + स्टैम्प ड्यूटी 

₹32.1 लाख

 

नोट: उपरोक्त उदाहरण केवल उदाहरण के लिए है। कृपया अपनी संपत्ति के स्थान और लागू सरकारी दरों के आधार पर दरों और शुल्कों की पुष्टि करें।

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का उपयोग करने के स्टेप्स

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी की गणना करने के लिए इन स्टेप्स  का पालन करें:

  1. दिल्ली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम (डोरिस) में लॉग इन करें ।

  2. पोर्टल पर "डीड राइटर" अनुभाग पर जाएं ।

  3. ड्रॉपडाउन मेनू से उपयुक्त डीड के प्रकार और उप-डीड प्रकार का चयन करें ।

  4. उप-रजिस्ट्रार कार्यालय का स्थान, इलाका, विलेख का नाम, संपत्ति का प्रकार और बाजार मूल्य जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करें ।

  5. लागू स्टैम्प ड्यूटी  और पंजीकरण शुल्क देखने के लिए विवरण जमा करें ।

दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

स्टैम्प ड्यूटी की गणना के लिए किसी संपत्ति का मूल्यांकन करते समय विचार करने योग्य प्रमुख कारक यहां दिए गए हैं:

पैरामीटर

विवरण

संपत्ति का स्थान

स्टैम्प ड्यूटी  इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति दिल्ली के शहरी, उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में है या नहीं

संपत्ति का प्रकार

आवासीय संपत्तियों पर वाणिज्यिक(कमर्शियल) संपत्तियों की तुलना में कम स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जो उनके उपयोग और ज़ोनिंग नियमों पर निर्भर करता है

मंजिलों की संख्या

संपत्ति में कुल मंजिलें इसके मूल्यांकन और संभावित स्टैम्प ड्यूटी के शुल्क को प्रभावित करती हैं

मालिक की उम्र और लिंग

दिल्ली सरकार की नीतियों के अनुसार महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को स्टैम्प ड्यूटी की दरें कम मिल सकती हैं

संपत्ति का बाज़ार मूल्य

स्टैम्प ड्यूटी की गणना संपत्ति के बाजार मूल्य या सर्कल रेट, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है

 

अस्वीकरण: स्टैम्प ड्यूटी की दरें और शुल्क राज्य सरकार द्वारा संशोधन के अधीन हैं। कृपया आगे बढ़ने से पहले आधिकारिक दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर नवीनतम विवरण  को वेरीफाई  करें।

दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

दिल्ली में संपत्ति का पंजीकरण करते समय, सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स  जमा करने के लिए तैयार हैं:

  • संपत्ति पर विक्रेता के स्वामित्व (ओनरशिप)को साबित करने वाला मूल शीर्षक विलेख (ओरिजिनल टाइटल डीड)
  • दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विक्रय विलेख (सेल डीड )
  • खरीदार और विक्रेता के पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, या ड्राइविंग लाइसेंस
  • दोनों पक्षों के पते के प्रमाण जैसे उपयोगिता बिल, बैंक विवरण, या किराये के समझौते
  • कराधान(टैक्सेशन) के  उद्देश्यों के लिए खरीदार और विक्रेता के पैन कार्ड आवश्यक हैं
  • हाल की प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें जो  नगरपालिका प्राधिकरण (म्युनिसिपल अथॉरिटी) को भुगतान साबित करती हैं
  • संपत्ति कानूनी बाधाओं या लोन से मुक्त है, यह प्रमाणित करने वाला एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट
  • भुगतान का प्रमाण जैसे बैंक स्टेटमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, या भुगतान की रसीदें
  • स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क  की रसीदें जो साबित करती हैं कि लागू शुल्क का भुगतान कर दिया गया है

अतिरिक्त टिप्पणी:

  • यदि लेनदेन में पावर ऑफ अटॉर्नी शामिल है, तो अधिकृत प्रतिनिधि को संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट प्रदान करना होगा
  • सभी डॉक्युमेंट्स को उनके मूल रूप में स्व-सत्यापित (सेल्फ-अटेस्टेड) फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा
  • खरीदार और विक्रेता की पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की भी आवश्यकता हो सकती है

अस्वीकरण: उपरोक्त सूची सांकेतिक है और संपत्ति लेनदेन की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकती है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए, दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:

  1. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) की आधिकारिक वेबसाइट - www.stocklogging.com पर जाएं  ।

  2. ड्रॉप-डाउन मेनू में राज्य सूची से 'एनसीटी ऑफ़ दिल्ली' का विकल्प चुनें।

  3. आवश्यक विवरण दर्ज करें और यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, या अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके भुगतान करें

आप एसएचसीआईएल के अधिकृत संग्रह केंद्र पर जाकर स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान नकद में भी कर सकते हैं। भुगतान पूरा करने के बाद, संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय पर जाएं ।

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करने से पहले महत्वपूर्ण बातें

दिल्ली में एक सुचारू और त्रुटि मुक्त स्टैम्प ड्यूटी की भुगतान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा:

संपत्ति का स्थान और अधिकार क्षेत्र

संपत्ति शहरी, उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है या नहीं, इसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी की दरें अलग-अलग होती हैं। सुनिश्चित करें कि विसंगतियों से बचने के लिए संपत्ति सही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।

संपत्ति के प्रकार

आवासीय संपत्तियां आम तौर पर अपने इच्छित उपयोग के कारण वाणिज्यिक (कमर्शियल) या औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) संपत्तियों की तुलना में कम स्टैम्प ड्यूटी की  दरों को आकर्षित करती हैं।

क्रेता का लिंग और आयु

महिला खरीदार अक्सर पुरुषों की तुलना में कम स्टैम्प ड्यूटी दरों से लाभान्वित होती हैं, और वरिष्ठ नागरिक भी अतिरिक्त रियायतें या लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं।

बाजार मूल्य या सर्किल रेट

स्टैम्प ड्यूटी  की गणना संपत्ति के बाजार मूल्य और सर्कल रेट के बीच उच्च मूल्य पर की जाती है, जो दिल्ली सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित है।

जॉइंट ओनरशिप का लाभ

यदि कोई महिला सह-मालिक शामिल है, तो महिलाओं पर लागू कम स्टैम्प ड्यूटी की दर पर विचार किया जा सकता है, जिससे कुल लागत कम हो जाएगी।

लोन डॉक्यूमेंटेशन 

संपत्ति पंजीकरण में देरी से बचने के लिए स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करने से पहले सुनिश्चित करें कि होम लोन से संबंधित सभी डॉक्युमेंट्स  तैयार हैं।

डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन 

पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी भी समस्या को रोकने के लिए सेल डीड और टाइटल सर्टिफिकेट जैसे प्रमुख कानूनी डॉक्युमेंट्स को वेरीफाई  करें।

डिजिटल भुगतान का विकल्प

भौतिक स्टैम्प पेपर से बचते हुए, स्टैम्प ड्यूटी के त्वरित और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान के लिए दिल्ली की  इ-स्टैंपिंग  प्रणाली का उपयोग करें।

समय पर भुगतान

जुर्माने या कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्धारित समय के भीतर स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करें।

अतिरिक्त टिप्पणी:

  • दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के दौरान स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान न करने पर जुर्माना लग सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन शुल्कों का भुगतान करना कानूनी रूप से आवश्यक है।
  • सुनिश्चित करें कि शिकायत समाधान में देरी से बचने के लिए सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स अटैच्ड हैं।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए है। सबसे सटीक और अद्यतित विवरण के लिए, आधिकारिक पीजीएमएस पोर्टल पर जाएं या दिल्ली राजस्व विभाग से परामर्श लें।

धनवापसी की प्रक्रिया

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी  के अधिक भुगतान या डीड  के रद्द होने की स्थिति में रिफंड का दावा कर सकते हैं । रिफंड का आवेदन स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान की तारीख से 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए। 

अधिकारी,  प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में भुगतान की गई कुल राशि का 10% काट लेते हैं और शेष राशि वापस कर देते हैं। रिफंड की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए:

  • कलेक्टर ऑफ स्टैम्प (मुख्यालय), शामनाथ मार्ग, दिल्ली को एक आवेदन लिखें ।

  • आवेदन जमा करते समय सभी आवश्यक डॉक्युमेंट्स , जैसे मूल ई-स्टैम्प सर्टिफिकेट और रद्दीकरण या अधिक भुगतान का प्रमाण अटैच करें।

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी पर कर छूट (टैक्स एक्सेम्पशन)

आवासीय संपत्ति खरीदने या निर्माण करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत कर लाभ के लिए पात्र है। आप ₹1.5 लाख तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जो इस अनुभाग के तहत अनुमत सभी निवेशों और व्ययों के लिए अधिकतम सीमा है।

 यह लाभ दिल्ली सहित पूरे देश में लागू है और केवल आवासीय संपत्तियों तक ही सीमित है। वाणिज्यिक संपत्तियां इस कटौती के लिए पात्र नहीं हैं। सुनिश्चित करें कि दावा वित्तीय वर्ष में किया गया है जब भुगतान पूरा हो गया हो।

दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क: शिकायत निवारण (ग्रीवांस रिड्रेसल)

यदि आपके पास दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क से संबंधित कोई शिकायत है, तो निवारण के लिए इन स्टेप्स  का पालन करें:

  1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पब्लिक ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम (पीजीएमएस) पोर्टल पर जाएं।

  2. "लॉज योर ग्रीवांस" का  विकल्प पर क्लिक करें।

  3. अपना नाम, संपर्क जानकारी और पता सहित आवश्यक विवरण भरें।

  4. अपनी शिकायत का स्पष्ट रूप से वर्णन करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पोर्टल पर निर्दिष्ट अक्षर सीमा के भीतर फिट बैठती है।

  5. किसी भी शिकायत से संबंधित डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के फॉर्मेट में अटैच  करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि फ़ाइल का आकार 2 एमबी से अधिक न हो।

  6. अपनी शिकायत से जुड़े संबंधित इलाके या विभाग का चयन करें।

  7. "विज़ुअल इमेज" अनुभाग में प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।

  8. सबमिट करने के बाद दिए गए यूनिक शिकायत नंबर को नोट कर लें।

  9. अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, पोर्टल पर "ग्रीवांस स्टेटस" अनुभाग पर जाएं।

  10. अपडेट देखने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ शिकायत संख्या दर्ज करें।

दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर कर लाभ (टैक्स बेनिफिट) उपलब्ध हैं?

आप इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80सी के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर ₹1.5 लाख तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह कटौती विशेष रूप से आवासीय संपत्ति खरीदने या निर्माण के लिए किए गए खर्चों पर लागू होती है और धारा 80 सी के तहत  कुल ₹1.5 लाख  की निर्धारित सीमा के अंतर्गत आती है।

दिल्ली में वर्तमान स्टैम्प ड्यूटी क्या है?

दिल्ली में वर्त्तमान स्टैम्प ड्यूटी महिला खरीदारों के लिए संपत्ति के मूल्य का 4% और पुरुष खरीदारों के लिए 6% है। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण शुल्क पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संपत्ति के मूल्य का 1% है, साथ ही ₹100 चिपकाने का शुल्क भी है।

दिल्ली में गिफ्ट डीड के लिए स्टैम्प ड्यूटी क्या है?

दिल्ली में गिफ्ट डीड  के लिए स्टैम्प ड्यूटी  महिला दानकर्ताओं के लिए 4%, पुरुष दानकर्ताओं के लिए 6% और जॉइंट ओनरशिप  (पुरुष और महिला) के लिए 5% है। पंजीकरण शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य का 1% है, साथ ही ₹100 चिपकाने का शुल्क भी है।

मैं दिल्ली में अपने रजिस्ट्री शुल्क की गणना कैसे करूं ?

रजिस्ट्री शुल्क में दो मुख्य घटक शामिल हैं: स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क। अगर खरीदार महिला है तो स्टैम्प ड्यूटी 4% है और अगर खरीदार पुरुष है तो 6% है। पंजीकरण शुल्क पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संपत्ति मूल्य का 1% है, साथ ही ₹100 चिपकाने का शुल्क भी है।

क्या दिल्ली में ऑनलाइन तरीकों से स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना संभव है?

हां, दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान ई-स्टैम्पिंग सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन संभव है। यह विधि पारंपरिक कागज-आधारित विधियों की तुलना में तेज़, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रों में स्टैम्प ड्यूटी की दर क्या है?

दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्रों में स्टैम्प ड्यूटी की दरें अन्य क्षेत्रों से भिन्न हो सकती हैं। सटीक जानकारी के लिए लागू दरों को सीधे स्थानीय अधिकारियों या संबंधित विभाग से  वेरीफाई करने की अनुशंसा की जाती है।

एनडीएमसी भूमि के लिए संपत्ति पंजीकरण शुल्क क्या हैं?

एनडीएमसी भूमि के लिए संपत्ति पंजीकरण शुल्क की गणना संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, एनडीएमसी या आधिकारिक सरकारी स्रोतों से मौजूदा शुल्कों की पुष्टि करें।

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